Car Insurance Tips: अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो अपनी पुरानी कार के बीमा पर मिले नो-क्लेम-बोनस (NCB) को ट्रांसफर कराकर बीमा प्रीमियम पर बड़ी बचत कर सकते हैं। यह बचत आपकी नई कार के ओन डैमेज (OD)  इंश्योरेंस प्रीमियम पर लागू होती है। NCB एक ऐसा बेनिफिट है, जो पॉलिसीधारक को पिछली पॉलिसी पीरियड में किसी भी प्रकार का क्लेम न करने पर मिलता है।
 
क्या है नो-क्लेम-बोनस (NCB)?
NCB पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी की ओर से दिया जाने वाला एक डिस्काउंट है। यह केवल ओन डैमेज कवर पर लागू होता है और बीमा के थर्ड-पार्टी हिस्से पर मान्य नहीं होता।

ये भी पढ़ें...इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी सबसे खास, जानें इसे बदलवाने में कितना आता है खर्च?

कैसे बढ़ता है NCB?
बिना क्लेम के हर साल इंश्योरेंस का NCB बढ़ता जाता है। पहले साल 20%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 35%, चौथे साल 45% और पांचवें साल 50% हो जाता है। अगर आप 5 वर्षों तक क्लेम नहीं करते हैं, तो अधिकतम 50% तक NCB मिल सकता है।
 
NCB को नई कार में कैसे ट्रांसफर करें?
1) NCB प्रमाण पत्र प्राप्त करें: अपनी पुरानी कार की बीमा कंपनी से NCB प्रमाण पत्र (एनसीबी लेटर) लें।
2) वाहन का प्रकार समान हो: NCB ट्रांसफर केवल समान प्रकार के वाहनों के बीच किया जा सकता है, जैसे कार से कार या बाइक से बाइक।
3) मालिक का नाम एक जैसा हो: NCB उसी पॉलिसीधारक के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है, जो कि पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी में दर्ज था।
4) नई पॉलिसी में NCB जोड़ें: नई कार के बीमा लेते समय पुरानी कार का NCB इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें...कार की लेदर सीट की देखरेख के जरूरी उपाय, सर्दियों में इन बातों का रखें ध्यान 

बचत का गणित समझें?

  • मान लीजिए, नई कार के ओन डैमेज प्रीमियम की रकम ₹10,000 है और आपके पास 50% NCB है। ऐसे में आपको ₹5,000 की सीधी छूट मिलेगी। 
  • अगर आपने पिछले साल में कोई क्लेम लिया है, तो NCB शून्य हो जाएगा। NCB का ट्रांसफर पुरानी गाड़ी बेचने के बाद भी किया जा सकता है, बशर्ते आप प्रमाण पत्र ले चुके हों। NCB का लाभ तभी मिलता है जब पॉलिसी समय पर रिन्यू हो। 
  • नो-क्लेम-बोनस पॉलिसीधारक को बचत का शानदार मौका देता है। इसे ट्रांसफर कर आप नई कार के बीमा पर बड़ी छूट पा सकते हैं।


(मंजू कुमारी)