How much Alcohol allowed in Car: भारत में कार में शराब रखने के नियम हर राज्य में अलग-अलग हैं, क्योंकि शराब संबंधी कानून राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। हालांकि, कुछ सामान्य दिशानिर्देश और नियम हर राज्य पर लागू होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि आप अपनी कार में कितनी शराब रख सकते हैं और इसे सही तरीके से कैसे ले जा सकते हैं:

राज्यों में शराब रखने की लिमिट अलग
भारत में कई राज्यों ने शराब रखने और खरीदने की एक सीमा तय की है। इस सीमा का उल्लंघन करना कानूनन अपराध है और इसके परिणामस्वरूप जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।

1) दिल्ली: एक व्यक्ति 1 लीटर विदेशी शराब और 9 लीटर बीयर रख सकता है।
2) महाराष्ट्र: अधिकतम 12 बोतल (750ml प्रति बोतल) तक शराब रख सकते हैं।
3) उत्तर प्रदेश: आप 6 बोतल विदेशी शराब, 2 बोतल देसी शराब और 6 बोतल बीयर रख सकते हैं।
अगर आप इन सीमाओं से अधिक मात्रा में शराब अपने वाहन में रखते हैं, तो यह अवैध माना जाएगा और कार्रवाई की जा सकती है।

शराब ले जाने का सही तरीका क्या है? 
शराब की बोतलें हमेशा सील बंद होनी चाहिए और उन्हें वाहन की डिक्की में रखना चाहिए। ड्राइवर या यात्री सीट के पास शराब रखना अवैध है। अगर शराब की बोतल खोली गई है, तो इसे वाहन में रखना गैरकानूनी है, भले ही आप उसे पी न रहे हों। खुली बोतल मिलने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

ड्राई स्टेट्स (शराबबंदी वाले राज्य) में बैन
भारत के कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इन राज्यों में शराब रखना या ले जाना गैरकानूनी है। इनमें गुजरात में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध, इसे रखना अवैध है। ऐसे ही बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्त जुर्माने का प्रावधान है। नागालैंड में भी शराब रखना या ले जाना अवैध है। यहां नियमों के उल्लंघन पर सख्त सजा मिलती है।

नशे में गाड़ी चलाना अपराध, जांच का तरीका
भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। अगर आपके ब्लड में शराब (Alcohol) की मात्रा 30mg/100ml से अधिक मिलती है, तो यह अपराध माना जाएगा। इससे जुर्माना, लाइसेंस कैंसिल करना और जेल की सजा हो सकती है। ऐसे में कार में शराब रखने से पहले संबंधित राज्य के कानूनों की सही जानकारी जरूरी है। शराब को सील बंद और डिक्की में रखें, और नशे में गाड़ी न चलाएं। साथ ही ड्राई स्टेट्स में शराब न ले जाएं।

(मंजू कुमारी)