RTO Rules: महाराष्ट्र सरकार ने सभी वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 31 मार्च 2025 तक लागू करना होगा। 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहन इस फैसले के दायरे में आएंगे। दो करोड़ से अधिक वाहन प्रभावित हो सकते हैं। तय समयसीमा में यह नंबर प्लेन नहीं लगवाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। 

क्या है HSRP और क्यों जरूरी?

  • हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक टैंपर-प्रूफ नंबर प्लेट है, जिसे व्हीकल सेफ्टी और चोरी रोकने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।इस प्लेट में सामने और पीछे दोनों साइड टॉप लेफ्ट कोने पर एक होलोग्राम होता है, जिसमें नीला अशोक चक्र बना होता है। प्लेट्स पर नीचे लेफ्ट साइड में 10 अंकों का परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (PIN) लेजर से टाइप किया रहता है। 
  • HSRP को गाड़ी पर कम से कम 2 स्नैप लॉक के द्वारा लगाया जाता है, जो आसानी से नहीं निकलती है। रजिस्ट्रेशन नंबर के अक्षरों और अंकों पर ‘India’ लिखी हुई हॉट-स्टैम्पिंग फिल्म होती है। 

HSRP लगाने की प्रक्रिया और फीस
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का खर्च वाहन मालिकों को खुद वहन करना होता है। तीन पहिया वाहन के लिए ₹745, दो पहिया वाहन के लिए ₹500 और ट्रैक्टर के लिए ₹450 की लागत आती है। HSRP के लिए सिर्फ अधिकृत एजेंसियों और RTO कार्यालय पर ही जाएं।

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कहां से और कैसे लगवाएं HSRP?
वाहन मालिक अपने जिले के स्थानीय RTO कार्यालय से HSRP लगवा सकते हैं। HSRP प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने तीन एजेंसियों को RTO के अनुसार नियुक्त किया है। इसके लिए पहले आपको गाड़ी की डिटेल VAHAN पोर्टल पर वेरिफाई करनी पड़ेगी। वाहन मालिकों को HSRP लगवाने के लिए सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। वॉक-इन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अपॉइंटमेंट को 90 दिनों के भीतर पुनः शेड्यूल किया जा सकता है।

डेडलाइन के बाद सख्त कार्रवाई
HSRP लगवाने की डेडलाइन 31 मार्च 2025 तय की गई है। नियत तिथि तक ऐसा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहकों के लिए RTO की सेवाएं जैसे- वाहन ट्रांसफर और पता बदलने की सुविधा भी रोक दी जाएगी। 

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HSRP लगवाने के क्या हैं फायदे?

  • HSRP की मदद से वाहनों की सुरक्षा में सुधार होगा और चोरी हुए वाहनों को ट्रैक करना आसान होगा। सरकार का कहना है कि यह नई प्लेट्स न केवल नकली नंबर प्लेट्स पर रोक लगाएंगी, बल्कि सड़क पर यातायात सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया को भी मजबूत बनाएंगी।
  • हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का यह नियम महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा और वाहन ट्रैकिंग को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। वाहन मालिकों को इसे समय पर लागू करने के लिए सक्रिय होना चाहिए, ताकि वे सरकारी सेवाओं से वंचित न रहें।

(मंजू कुमारी)