Byju’s Loan Default: बायजू (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 158 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के फैसले को रद्द कर दिया। यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ हुए समझौते से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें Byju’s और BCCI के बीच समझौता होने के बाद दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी।
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि NCLAT ने दिवालिया और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर समझौते को मंजूरी दे दी थी।
क्या है पूरा मामला?
- अगस्त 2024 में NCLAT ने Byju’s और BCCI के बीच 158 करोड़ रुपए के बकाया को लेकर हुए समझौते को मंजूरी दे दी थी, जिससे कंपनी के खिलाफ शुरू की गई दिवालिया प्रक्रिया रोक दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCLAT ने IBC की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और गलत तरीके से मामले को निपटाया।
- अब कोर्ट के फैसले के मुताबिक, BCCI द्वारा जमा की गई 158 करोड़ रुपए की राशि कर्जदाताओं की समिति (CoC) के एस्क्रो अकाउंट में जाएगी और Byju’s के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई फिर से शुरू होगी।
शीर्ष अदालत ने की NCLAT की आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT पर आरोप लगाया कि उसने अपनी निहित शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) को जल्दबाजी में खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब CIRP शुरू हो जाती है, तो सिर्फ अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) ही कर्जदार की वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और आवेदन की वापसी की प्रक्रिया भी उनके माध्यम से ही होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ीं Byju’s की मुश्किलें
Byju’s पिछले कुछ महीनों से कई कानूनी विवादों का सामना कर रही है। कंपनी को अमेरिकी कर्जदाता Glas Trust और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ कर्ज चुकाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जून 2023 में Byju’s ने 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन पर ब्याज नहीं चुकाया, जिसके बाद अमेरिकी कर्जदाताओं ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद Byju’s के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, जिससे कंपनी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।