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EPFO 3.0: सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत नई सुविधाओं को पेश करने की योजना बना रही है। अब पीएफ का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा मिल सकती है।

EPFO 3.0: सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत नई सुविधाओं को पेश करने की योजना बना रही है। EPFO 3.0 वर्जन के तहत अब पीएफ का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार पीएफ कंट्रीब्यूशन की सीमा हटाने और कर्मचारियों के लिए अधिक सेविंग विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठा रही है। इस योजना के मई-जून 2025 तक लागू होने की उम्मीद है।

मौजूदा समय में कर्मचारी और इंप्लॉयर दोनों कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में 12 फीसदी का योगदान करते हैं। इंप्लॉयर के योगदान में से 8.33 फीसदी EPS-95 के तहत पेंशन कटौती में जाता है और 3.67 फीसदी EPF में जाता है। 

क्या है EPFO 3.0 की खासियत?

  • PF ATM कार्ड: सरकार एक विशेष एटीएम कार्ड लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिससे पीएफ का पैसा सीधे निकाला जा सकेगा।  
  • PF Contribution Limit: पीएफ कंट्रीब्यूशन पर लगी 12% की सीमा को हटाने पर विचार किया जा रहा है। 
  • पेंशन सीमा में वृद्धि: वर्तमान पेंशन वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 की जा सकती है।  

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PF निकालने में नहीं करना पड़ेगा इंतजार 
वर्तमान में, EPFO मेंबर्स को पीएफ निकालने के लिए 7-10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन, इस नई सुविधा के बाद पैसा तुरंत एटीएम से निकाला जा सकेगा। 

क्या पेंशन में भी होगा बदलाव?
सरकार की योजना के अनुसार, पेंशन कटौती की मौजूदा दर 8.33% पर स्थिर रहेगी। हालांकि, वेतन सीमा बढ़ने से पेंशन राशि में इजाफा हो सकता है। प्रस्तावित परिवर्तनों से कर्मचारियों को सीधे योजना में योगदान करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे उन्हें अपने पेंशन लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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EPFO में Voluntary PF का विकल्प
EPFO पहले से वॉलेंटरी पीएफ (VPF) की सुविधा देता है, जिससे कर्मचारी अपने मूल वेतन का 100% तक योगदान कर सकते हैं। इस पर वही ब्याज दर लागू होगी, जो सामान्य पीएफ पर होती है।  

नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा 
PF निकासी नियम के तहत अगर किसी सदस्य की नौकरी चली जाती है तो वह 1 महीने के बाद अपने PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

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