New Pension Rules: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को अब देश के किसी भी कोने में, किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। अब तक नौकरी छोड़ने के बाद गृह नगर लौटने पर पेंशनधारकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बुधवार को बताया कि नई व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से देशभर में लागू हो जाएगी। इससे 78 लाख पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।
गृह नगर लौटने के बाद पेंशनर्स को होती है दिक्कत
डॉ. मांडविया ने बताया कि भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनभोगी अब अपने गृह नगर लौटने के बाद भी अपनी पेंशन किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के पेंशनभोगियों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। डॉ. मांडविया EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के चेयरपर्सन हैं।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) का लाभ
श्रम मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा कि CPPS से पूरे देश में किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण सुगम होगा। यह व्यवस्था पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करेगी और एक बेरोकटोक पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगी।
CPPS की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
नई पेंशन वितरण प्रणाली क्या है?
- पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के नए सिस्टम के तहत पेंशनधारकों को पेंशन के लिए बैंक शाखा में वेरिफिकेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन सीधे उनके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। इसके साथ ही EPFO को उम्मीद है कि यह नया सिस्टम पेंशन वितरण की लागत को भी कम करेगा। EPFO की यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी और यह सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में लागू की जाएगी।
- इसके अगले चरण में CPPS आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में एक सुचारु परिवर्तन लाएगी। यह पहल EPFO के 78 लाख से अधिक ईपीएस-95 पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आएगी और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाएगी।