GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सोमवार (9 सितंबर) को 54वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी दर लागू है। सूत्रों के अनुसार, जीएसटी काउंसिल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को घटाकर शून्य प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। हालांकि, समूह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी दर बरकरार रह सकती है।
- रविवार को केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों की फिटमेंट कमेटी ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर घटाने के फायदे और नुकसान पर चर्चा की। सोमवार को लाइफ, हेल्थ और इंश्योरेंस रिन्यूवल प्रीमियम पर जीएसटी और इसके राजस्व प्रभावों पर एक रिपोर्ट काउंसिल के सामने पेश की जाएगी। इसके बाद काउंसिल के सदस्य हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर घटाने पर निर्णय लेंगे।
- इसके साथ ही सूत्रों ने बताया कि 2000 रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट्स पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर भी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है। वर्तमान में पेमेंट गेटवे के जरिए किए गए ऑनलाइन भुगतानों पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
हेल्थ इंश्योरेंस पर GST दर कम करने की मांग
पिछले महीने, जीएसटी दरों के रिव्यू के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह की पहली बैठक के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी दर तर्कसंगतिकरण के समूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया था कि स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में दरों में बदलाव के प्रस्ताव आए हैं और समूह इस पर विचार कर रहा है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी दर को कम करने के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, "मैंने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर कम करने का अनुरोध किया है। मुझे बताया गया है कि फिटमेंट समिति इस पर विचार कर रही है।"
पिछली मीटिंग में वित्त मंत्री ने क्या सौगात दीं
22 जून को हुई पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन और रेलवे सेवाओं में छूट समेत कई अहम उपायों की ऐलान किया था। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं, और इसमें राज्यों के मंत्री सदस्य होते हैं।