Sahara Refund New Update: सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक खुशखबरी है। अब निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का  क्लेम कर सकते हैं। पोर्टल पर कहा गया है, 'हम माैजूदा समय में 5,00,000 रुपए तक के दावों के लिए फिर से आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। 5,00,000 रुपए से से अधिक के कुल दावों के लिए आवेदन की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। ये दावे 45 कार्यदिवसों के भीतर संसाधित किए जाएंगे।' इसके लिए Sahara Refund Portal पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

4.2 लाख निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए लौटाए
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार, बुधवार को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि इस वर्ष 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए की वापसी की गई है। शाह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि यह धनराशि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल(CRCS-Sahara Refund Portal) के माध्यम से लौटाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पोर्टल लॉन्च हुआ
यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के बाद लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वैध निवेशकों को उनके धन की वापसी में सहायता करना है। मंत्री ने बताया कि 16 जुलाई 2024 तक, सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,20,417 निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। अभी भी बड़े पैमाने पर निवेशकों का पैसा लौटाया जाना बांकी है।

86,673 करोड़ रुपए का निवेश अभी भी फंसा 
सहारा समूह में कुल 9.88 करोड़ निवेशकों का 86,673 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं के भुगतान और शिकायतों के निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने "सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट" से 5000 करोड़ रुपये केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था।

समस्या आने पर इन नंबरों पर करें संपर्क
पोर्टल पर कहा गया है कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी चार समितियों से संबंधित सभी दावे एक ही दावा आवेदन पत्र से करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किए गए दावों पर विचार किया जाएगा। दावा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए, आप समाज के टोल फ्री नंबरों (0522 6937100/0522 3108400/0522 6931000/08069208210) पर संपर्क कर सकते हैं।

सहारा के चार सहकारी समितियों के निवेशकों के लिए मौका
सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी है। अब निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इस पोर्टल पर सिर्फ सहारा की चार सहकारी समितियों के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे करें आवेदन? 

Sahara से रिफंड क्लेम कैसे करें स्टेब बाई स्टेप

  • सबसे पहले निवेशकों को https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/#/homeपोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल के होमपेज पर 'डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें।
  • यहाँ आपको अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद 'सेंड ओटीपी' पर क्लिक करें और ओटीपी सबमिट करें।
  • रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद 'डिपॉजिटर लॉगिन' पर क्लिक करें।
  • फिर से आधार के अंतिम चार अंक और मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी सबमिट करें।
  • शर्तें पढ़ें और 'I agree' पर क्लिक करें, यहां आपका बैंक नाम, जन्म तिथि आदि दिखाई देंगे।
  • इसके बाद आपको क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा और जमा प्रमाण पत्र के साथ सोसाइटी का नाम, सदस्यता संख्या, जमा राशि भरनी होगी।
  • सभी विवरण भरने और वेरिफाइ करने के बाद, क्लेम लेटर डाउनलोड करें। उस पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और साइन करें।
  • इसके बाद क्लेम लेटर को दोबार अपलोड करें। अपलोड होने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन SMS भेजा जाएगा।
  • इसके बाद, 45 दिनों के भीतर क्लेम की राशि आपके आधार से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं?
वह सभी लोग जिन लोगों ने सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी की चार समितियों में निवेश किया है, वह इस पोर्टल पर अपने पैसे की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपए तक की रकम जमा है।

अब तक 4.2 लाख निवेशकों को मिला रिफंड
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि सहारा ग्रुप के 4.2 लाख निवेशकों को 16 जुलाई तक 362.91 करोड़ रुपये रिफंड किए गए हैं। यह पैसा CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस किया गया है। यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के बाद स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य वैध निवेशकों को उनके फंड वापस दिलाना है।

भविष्य में बड़ा रिफंड मिलना भी संभव
गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था जिसमें सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं के भुगतान और शिकायतों के निवारण की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपये "सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट" से केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।