PAN-Aadhaar Link Deadline: आयकर विभाग ने पैन और आधार लिंक करने की तारीख याद दिलाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हालिया X पोस्ट के मुताबिक, ऐसे करदाता जिनके पैन-आधार लिंक नहीं हैं। उन्हें 31 तक मई यह काम टॉप प्रायोरिटी में निपटा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर टैक्स पेयर्स पर ज्यादा टैक्स कटौती का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उनके ऊपर भारी जुर्माना भी लगेगा। आयकर विभाग ने सलाह दी है कि दोगुनी दर पर पर टैक्स कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए 31 मई तक पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से जोड़ना जरूरी है।
इनकम टैक्स इंडिया पोस्ट कर चेताया
आयकर विभाग ने अप्रैल में भी इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया था। जिसके मुताबिक, अगर 31 मई तक तय डेडलाइन में पैन कार्ड धारकों ने इसे आधार से जोड़ा लिया है तो कार्रवाई से बचा जा सकता है। अब इनकम टैक्स इंडिया ने X पोस्ट में लिखा- हाई रेट पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले करदाता पैन को आधार से लिंक करें।
इन सुविधाओं से हो जाएंगे बाहर?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जनवरी 2024 तक करीब 11.48 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया। अब तक जिन लोगों ने पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है। उनके पैन नंबर डिएक्टिवेट हो चुके हैं। ऐसे में इन्हें आयकर रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा बैंक ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। 1,000 की पेनॉल्टी भरकर पैन कार्ड को फिर से चालू कराया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद दोबारा चालू होने में करीब एक महीना लगेगा। (ये भी पढ़ें... आधार-पैन लिंक करने से किन्हें मिली है छूट)
31 मई तक SFT फाइलिंग करें
- आयकर विभाग ने एक अन्य पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर समेत रिपोर्टिंग संस्थाओं को जुर्माने से बचने के लिए 31 मई तक SFT फाइल करने की सलाह भी दी है। विभाग ने कहा- एसएफटी दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई है। समय पर फाइलिंग कर दंड से बचें।
- यह बैंक, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, कंपनियों के लिए जरूरी है। एसएफटी रिटर्न में देरी करने पर रोजाना 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएफटी की गलत फाइलिंग पर भी आयकर विभाग जुर्माना लगाता है। एसएफटी से उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखी जाती है।