NPS Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसे निकालने के नियमों में जल्द ही बदलाव होने जा रहा है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस फंड विड्रॉल से जुड़ा सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक, अगले महीने यानी 1 फरवरी 2024 से नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में National Pension System फंड से आंशिक निकासी की अनुमति देने वाले कारण बताए गए हैं। जब आप पैसे निकालने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
आंशिक निकासी के लिए कारण
1) आप बच्चों के हायर एजुकेशन और शादी के लिए एनपीएस फंड की राशि निकाल सकते हैं। यह परिस्थिति कानूनी तौर पर गोद लिए बच्चे के लिए भी लागू होती है।
2) एनपीएस मेंबर पति/पत्नी के साथ साझातौर पर घर खरीदे या निर्माण कराना चाहता हो। यह विरासत मिले घर के अलावा उनका पहला घर होना चाहिए। जो पहले ही घर के मालिक हैं, वे मेंबर पात्र नहीं हैं।
3) कैंसर, किडनी, हाई ब्लड प्रेशर, स्केलेरोसिस, बाइपास सर्जरी, स्ट्रोक, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पैरैलिसिस, कोमा या प्राण घातक हादसों के इलाज के लिए।
4) एनपीएस मेंबर की विकलांगता के कारण मेडिकल और अन्य जरूरी खर्च। री-स्किलिंग, अप-स्किलिंग, अन्य सेल्फ डेवलपमेंट या स्टार्टअप सेटअप करने के लिए किया गया खर्च।
आंशिक निकासी की क्या है शर्त?
एनपीएस मेंबर का खाता कम से कम तीन साल पुराना होना चाहिए। आंशिक निकासी की राशि कुल योगदान का 25 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। एंप्लायर के योगदान को निकाले घए कैल्कुलेशन से बाहर रखा गया है। मेंबरशिप के दौरान अधिकतम 3 बार ही आंशिक निकासी की अनुमति है।
कैसे निकाल सकते हैं NPS से पैसा?
एक एनपीएस मेंबर को आंशिक तौर पर पैसा निकालने के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) या सरकारी नोडल ऑफिस में एक स्वघोषित फॉर्म जमा करना होता है। इसमें पैसा निकालने के कारण का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगर मेंबर नोटिफिकेशन में उल्लेखित किसी गंभीर स्वस्थ्य विसंगति का शिकार हैं तो उसकी ओर से परिवार का कोई सदस्य आंशिक निकासी के लिए आवेदन कर सकता है। पीओपी लाभार्थी की जांच करेगा और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आगे प्रोसेस करेगा।