Post Office: पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम में छोटा-छोटा निवेश करने के लिए अब परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। डाक विभाग की ओर से नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अब पैन वेरिफिकेशन को लेकर नए बदलाव किए गए हैं। इसके अनुसार, पोस्ट ऑफिस के छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए PAN-Aadhaar की डिटेल शेयर करना जरूरी हो गया है।
पोस्ट ऑफिस योजनाओं में शानदार रिटर्न
इन योजनाओं में निवेश करने का मतलब है सरकारी स्कीम्स में निवेश करना, जहां बिना किसी जोखिम के निवेशकों को अच्छे रिटर्न मिलता है। यहां रिटर्न, नियम और शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश के लिए पैन-आधार की डिटेल देने का नियम लागू हो चुका है।
डाक विभाग ने 7 मई को जारी की थी एडवाइजरी
वेरिफिकेशन सूचना के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस ने 7 मई को जारी एक एडवाइजरी में बताया है कि पैन वेरिफिकेशन से संबंधित Protean सिस्टम को 1 मई, 2024 को संशोधित किया गया है। यह सिस्टम आपके परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस चेक करके वेरिफाई करेगा, जिससे सुनिश्चित होगा कि आपका पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। बता दें PAN वैरिफिकेशन सिस्टम Protean e-Gov Technologies (पहले NSDL) सिस्टम से जुड़ा है, जिसमें अब बदलाव किए गए हैं।
PAN-आधार लिंक नहीं होने पर कई मुश्किलें
अगर आपके दस्तावेजों में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो आप पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए, आप PPF, NSC और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान दें कि पैन और आधार लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, तो आपको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते पैन-आधार लिंक करवाना जरूरी है।