Paytm Crisis: पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध 16 मार्च से लागू होंगे। अब आप शनिवार से पेटीएम बैंक (Paytm Payments Bank) के अकाउंट्स, ऑनलाइन वॉलेट और टॉपअप में कोई नया डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने शेयर बाजार निवेशकों को निर्देश जारी किए हैं, ताकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन का असर उनकी ट्रेडिंग या निवेश पर न पड़े। आइए जानते हैं बीएसई ने निवेशकों को क्या सलाह दी?

निवेशक डीमेट से तुरंत जोड़ें दूसरा बैंक खाता 
बीएसई ने पिछले दिनों एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने स्टॉक ब्रोकर (एंजलवन, जिरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, 5 पैसा, पेटीएम मनी इत्यादि) के साथ सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक का खाता जोड़ रखा है। उन्हें तुरंत किसी दूसरे बैंक के साथ खुले अपने अकाउंट को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। यह काम 15 मार्च तक आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। इससे डीमेट अकाउंट (Demat Account) होल्डर/निवेशकों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 

इन अकाउंट्स होल्डर्स पर पड़ेगा असर: BSE
बीएसई के मुताबिक, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए लोगों को किसी न किसी शेयर बोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। इसमें पैसा जोड़ने और निकासी के लिए निवेशक का एक बैंक खाता जोड़ना होता है। पेटीएम पर आरबीआई के प्रतिबंधों के असर से 15 मार्च के बाद पेटीएम बैंक खाते वाले निवेशक प्रभावित हो सकते हैं। यानी इसके बाद सिक्योरिटी मार्केट्स में उनका ट्रांजैक्शन प्रभावित हो सकता है। 

KYC नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अकाउंट्स में नए डिपॉजिट और निकासी समेत अधिकतर कामकाज बंद करने के लिए 15 मार्च तक की मोहलत दी है। इसके बाद पेटीएम की कई सेवाएं बंद होंगी। पेटीएम के खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई (RBI Avtion) लगातार केवायसी नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है। रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पर बैन का ऐलान किया था और 29 फरवरी के बाद प्रतिबंध लागू करने की बात कही थी। लेकिन केंद्रीय बैंक की ओर से फिर पेटीएम को 15 मार्च तक की मोहलत दी गई।