PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) लाखों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत है। जिसका उद्देश्य 2024 तक हर नागरिक को अपना घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, लेकिन समय-समय पर पात्रता के मानदंडों में बदलाव किए जाते हैं, जिससे कुछ लोगों का नाम सूची से हट सकता है।

आइए, जानते हैं कौन इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनेगा और किसका पत्ता कट सकता है।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
पीएम आवास योजना के तहत पात्रता तय करने के लिए कुछ बुनियादी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मापदंड सुनिश्चित करते हैं कि सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिले।

आय वर्ग: इस योजना के तहत चार आय वर्गों को शामिल किया गया है:

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
  • निम्न आय वर्ग (LIG)
  • मध्यम आय वर्ग 1 (MIG 1)
  • मध्यम आय वर्ग 2 (MIG 2)

महिला हकदारी: योजना के तहत महिलाओं के नाम पर घर होना अनिवार्य है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।

आयु सीमा: 21 से 60 साल तक के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, विशेष मामलों में आयु सीमा में कुछ रियायत दी जा सकती है।

पहली बार घर खरीदने वाले: जिन लोगों के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं है, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी के नाम पर पहले से कोई संपत्ति है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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किसका कट सकता है नाम?
कुछ मामलों में, यदि व्यक्ति की स्थिति या उनकी जानकारी में कोई बदलाव होता है, तो उनका नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिया जा सकता है। मुख्य कारण जो किसी का नाम काटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

  • गलत जानकारी: यदि आवेदक ने फॉर्म भरते समय कोई गलत जानकारी दी है, तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।  
  • आय सीमा से बाहर जाना: जिनकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, वे इस योजना से बाहर हो सकते हैं।
  • पहले से घर होना: अगर किसी व्यक्ति ने आवेदन के बाद संपत्ति खरीदी है, तो उनका नाम योजना से कट सकता है।

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कैसे करें आवेदन? 
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

  • ऑनलाइन आवेदन: आप पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।  
  • ऑफलाइन आवेदन: निकटतम CSC (Common Service Center) में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं।