RBI Action Fintech Companies: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त प्रतिबंध लगाने के बाद अन्य फिनटेक कंपनियों पर कड़ी नजर रख रहा है। केंद्रीय बैंक ने फिनटेक कंपनियों के लिए ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर केवायसी नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। आरबीआई का मानना है कि कंपनियां KYC के दौरान जांच-पड़ताल में ढिलाई बरत रही हैं। इसलिए उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। दूसरी ओर, वित्त मंत्रालय भी नियमों को लेकर चर्चा करने और शंका दूर करने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ मीटिंग करेगा।  

फिनटेक कंपनियों के लिए नए नियम?
पिछले साल RBI ने जांच में पाया था कि फिनटेक कंपनियां नो योर कस्टमर (KYC) नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। अब केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा, कंपनियों को जिम्मेदारी तय करने और फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके साथ ही वीज़ा ने थर्ड पार्टी फिनटेक कंपनियों के जरिए बिजनेस-टू-बिजनेस कार्ड से पेमेंट बंद कर दिया है। यह फैसले उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।

रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए किए उपाय?
- आरबीआई ने डिजिटल वेरिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। लेकिन फिनटेक कंपनियों को केवायसी के लिए दूसरे तरीकों के भी इस्तेमाल की सलाह दी है। यानी अब फिनटेक कंपनियों को ग्राहकों के पास जाकर या वीडियो कॉल से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल वेरिफिकेशन में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई है।
- RBI अब फिनटेक कंपनियों की लगातार ऑनसाइट जांच कर करेगी। ताकि पता चले कि ग्राहक असली हैं या नकली। इससे ग्राहकों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मिलेगी और उनके डाटा की सुरक्षा की चिंता दूर होगी।