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Paytm Payments Bank Row: आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक, वॉलेट समेत अन्य सेवाओं पर प्रतिबंधों को लागू करने की डेडलाइन 15 मार्च तक आगे बढ़ाई है। केवायसी नियमों के उल्लंघन के कारण पेटीएम पर कार्रवाई हुई है।

Paytm Payments Bank Row: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को प्रतिबंध लागू करने के लिए 15 मार्च, 2024 तक का वक्त दिया है। देश की नामी फिनटेक कंपनी पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री (MoS IT) राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि RBI की यह कार्रवाई कानूनों का पालन करने के लिए फिनटेक कंपनियों का ध्यान जरूर खींचेगी। साथ ही यह उनके लिए एक नजीर बनेगी। बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक, वॉलेट समेत अन्य सेवाओं पर प्रतिबंधों को लागू करने की डेडलाइन 15 मार्च तक आगे बढ़ाई है। केवायसी नियमों के उल्लंघन के चलते पेटीएम पर कार्रवाई हुई है।

नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कैसे बचेंगे?
न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा नियम पालन करने के लिए सुपरविजेन को वैकल्पिक नहीं मान सकते हैं। देश के हर बिजनेमैन को नियमों को गंभीरता से लेना चाहिए। Paytm Payments Bank की बात करें तो कंपनी आरबीआई के केवायसी नियमों को लागू करने में बार-बार असफल रही। ऐसे में अगर कोई कंपनी लगातार कानूनों का उल्लंघन करती है तो उसका बचना मुश्किल है।

'रेगुलेटरी नियम-कानून ऑप्शनल नहीं हैं'
चंद्रशेखर ने कहा- यह सोचना सही नहीं होगा कि रिजर्व बैंक की कार्रवाई से फिनटेक सेक्टर में हचलच मच गई है। बल्कि दूसरी कंपनियों को इस बारे में गौर करना चाहिए कि आपको कानून का कैसे पालन करना है। किसी भी देश में रेगुलेटरी नियम-कानून को एक विकल्प के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। हमारे देश में कंपनी मैनेजमेंट अपना बिजनेस बढ़ाने पर इतना फोकस हो जाते हैं कि कभी-कभी वह आरबीआई और सरकारी नियम कायदों को भूल जाते हैं।

RBI ने पेटीएम ग्राहकों के लिए FAQs जारी किया
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम ग्राहकों के लिए FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) से जुड़ी जानकारियां साझा की थीं। 8 फरवरी को गर्वनर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद पेटीएम कस्टमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे लेकर निर्देश जारी किए थे। पेटीएम ने अपना नोडल खाता Axis Bank में ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे में 15 मार्च के बाद भी Paytm QR कोड, Paytm Soundbox और Paytm POS टर्मिनल चालू रहेंगे। Paytm का नोडल खाता एक मास्टर अकाउंट है। जिसमें कंपनी के सभी ग्राहकों और व्यापारियों का लेन-देन होता है। (ये भी पढ़ें... रिजर्व बैंक से Paytm को 15 दिन की मोहलत, इस तारीख तक जारी रहेंगी सर्विसेस)

आरबीआई ने क्यों लिया है Paytm पर एक्शन?
रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को नया डिपॉजिट स्वीकार करने, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने, किसी भी कस्टमर अकाउंट में टॉपअप करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। पेटीएम के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, FasTags भी बैन के कारण काम नहीं करेंगे। पहले आरबीआई के यह सभी प्रतिबंध 1 मार्च 2024 से लागू होने वाले थे। लेकिन केंद्रीय बैंक ने बैन की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने खातों की केवायसी प्रक्रिया के नियमों के लगातार उल्लंघन और लेनदेन की सही जानकारी नहीं देने पर Paytm के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।

पेमेंट बैंक के 51% शेयर होल्डर हैं विजय शेखर
पेटीएम ऐसा डिजिटल फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, जिससे देश के हर शहर में छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक जुड़े हुए हैं। लेकिन आरबीआई की कार्रवाई के बाद अब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ऐसा प्रतिबंधित बैंक बन गया है, जो सिर्फ पैसा जमा कर सकता है। लेकिन कर्ज नहीं बांट सकता है। बता दें कि वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम पेमेंट बैंक की पेरेंट कंपनी है। इसमें विजय शेखर शर्मा की 51 फीसदी हिस्सेदारी है।

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