Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ पिछले 16 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। अबतक शो को लेकर कई विवाद भी रहे। मेकर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने उन यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा था जो शो के वीडियो, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स का अवैध रूप से इस्तेमाल कर अपना लाभ ले रहे हैं। 

अब इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शो के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए उन वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल आदि के खिलाफ शो की सामग्री, पात्रों, डायलॉग्स या किसी अन्य बौद्धिक संपदा यानी इंटलेक्चुअल राइट्स का उल्लंघन करने पर रोक लगाई है।

 

अब कॉपी नहीं कर पाएंगे कंटेंट
बार एंड बेंच के मुताबिक, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने मामले की सुनवाई करते हुए कई यूट्यूब चैनलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल को 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के किसी भी ट्रेडमार्क, शीर्षक, चरित्र या किसी अन्य बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करने या उसकी नकल करने पर रोक लगाई है। आदेश में शो के कंटेंट को अवैध रूप से बेचने, इसके चरित्र की नकल करने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इमेज, डीपफेक और एनिमेटेड वीडियो बनाने वाले प्लेटफॉर्म जिसमें जॉन डो शामिल हैं।

यानी मेकर्स के अलावा अब कोई भी इस तरह का कंटेंट नहीं बना सकता। बता दें, शो के कैरेक्टर जैसे जेठालाला, बबीता जी, तारक मेहता आदि बहुत फेमस हैं, सोशल मीडिया और अन्य वेबसाइट पर इन कैरेक्टर्स के कंटेंट को कॉपी कर परोसा जाता है। 

 

शो के निर्माताओं ने याचिका में कहा था कि कई संस्थाएं वेबसाइट चलाकर, कंटेंट बेचकर और यहां तक कि यूट्यूब पर ‘अश्लील’ वीडियो प्रकाशित करके शो के नाम, पात्रों की छवियों का व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग कर रही हैं। मेकर्स ने बताया कि विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट और चैनल अनऑथराइज तरीके से उनके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और यहां तक ​​कि शो के कैरेक्टर का यूज करके वीडियो, टी-शर्ट, पोस्टर, एनिमेशन, डीपफेक और अश्लील सामग्री भी बना रहे हैं।