Logo
यो यो हनी सिंह के गाने 'मैनिएक' को लेकर एक शख्स ने आपत्ति जताई है। उसने दिल्ली हाईकोर्ट में गाने को अश्लील बताते हुए याचिका दायर की थी जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Honey Singh: मशहूर सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह अपने गानों की वजह से अक्सर विवादों में रहते हैं। अब उनके नए गाने 'मैनिएक' को लेकर हलचल मची हुई है। एक शख्स उनके गाने से इतना आहत हो गया कि वह इसके बोल बदलवाने सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। शख्स ने कहा कि इस गाने में उन्होंने भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करके अश्लीलता फैलाई है। लेकिन अब कोर्ट ने उल्टा शिकायतकर्ता की ही क्लास लगा दी और उसकी याचिका खारिज कर दी। जानें पूरा मामला।

'मैनिएक' गाने को बताया अश्लील 
दरअसल याचिकाकर्ता लवकुश कुमार ने आरोप लगाया था कि हनी सिंह के मैनिएक गाने में उन्होंने भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करके महिलाओं का सेक्शुअलाइजेशन किया जो अश्लीलता को बढ़ावा देता है। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में उसने अपनी याचिका दायर की और कहा कि इस गाने के बोल बदले जाएं क्योंकि ये गाना महिलाओं को अपमानित करता है। लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील सिरे से नकार दी और उल्टा उसी को फटकार लगा दी।

ये भी पढ़ें- Honey Singh: हनी सिंह ने बादशाह-रफ्तार पर बिना नाम लिए कसा तंज; कहा- 'अब तुझे कमबैक करना पड़ेगा' 

कोर्ट ने याचिकी की खारिज
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि 'अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता, इसे बिना किसी शर्त के अश्लील ही कहा जाए। भोजपुरी अश्लीलता क्या होती है? इसे भोजपुरी भाषा से ना जोड़ा जाए... अश्लीलता अश्लीलता होती है।

कोर्ट ने शिकायतकर्ता को फटकारते हुए कहा कि 'अगर गाना इतना आपत्तिजनक है और अपराध के तहत आता है तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की और वे FIR दर्ज क्यों नहीं कराते?' कोर्ट ने साफ किया कि हनी सिंह के गाने मैनिएक को लेकर दायर याचिका खारिज की गई है क्योंकि ये शिकायत अपराध की शाखा में नहीं आती। 

आपको बता दें, यो यो हनी सिंह के 'मैनिएक' गाने को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 115 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। गाने में एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी नजर आ रही हैं। 

5379487