Ram Gopal Varma: राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल, मुंबई कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में सुनाई सजा

Mumbai court sentences Ram Gopal Varma to 3 Months Jail In Cheque Bounce Case
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मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को मुंबई कोर्ट ने 3 महीने जेल की सजा सुनाई है।
Ram Gopal Varma: बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को मुंबई कोर्ट ने 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। ये फैसला उनसे जुड़े 7 साल पुराने एक मामले में आया है। साथ ही उनपर 3.72 लाख का जुर्माना भी लगा है।

Ram Gopal Varma: मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को 7 साल पुराने एक मामले में मुंबई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट का ये फैसला मंगलवार को आया। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने पर डायरेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए नॉन वॉरंट इश्यू भी जारी किया है। ये सजा उन्हें 7 साल पुराने चेक बाउंस मामले में सुनाई गई है।

राम गोपाल वर्मा से जुड़ा ये चेक बाउंस केस बीते सात सालों से कोर्ट में चल रहा है और इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को सुनवाई के दौरान डायरेक्टर के खिलाफ मुंबई कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई और साथ ही शिकायतकर्ता को 3.72 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। बता दें, डायेरक्टर से जुड़ा ये मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है। अब उन्हें कम से कम तीन महीने जेल की सजा काटनी होगी।

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2018 का है मामला
मामला रामगोपाल वर्मा की एक फर्म कंपनी से जुड़ा है। दरअसल, 2018 में श्री नाम की एक कंपनी ने रामगोपाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में वर्मा को जून 2022 में कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अदालत ने जमानत 5000 रुपये की पर्सनल बॉन्ड और नकद सुरक्षा पर दी थी। इस मुद्दे को लेकर वर्मा ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी लिखा था।

बता दें कि राम गोपाल वर्मा ने 'सत्या', 'सरकार', 'रंगीला' जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा है। हालांकि बीते कई सालों से इनकी फिल्मों का पर्दे पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।

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