Logo
Rhea Chakraborty: रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक्ट्रेस के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी लुक आउट नोटिस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

Rhea Chakraborty: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार (25 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ लुक आउट नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

क्या है मामला
खबर के मुताबिक, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अगस्त 2020 में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और माता-पिता के खिलाफ सीबीआई ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया था जिसे फरवरी 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं आज (25 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी जिससे एक्ट्रेस और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सीबीआई की ये याचिका "तुच्छ" थी और केवल इसलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी "हाई-प्रोफाइल" थे।

Rhea Chakraborty -Sushant Singh Rajput
 

सुशांत की मौत के मामले में रिया का कनेक्शन 
14 जून, 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का उनके बांद्रा स्थित घर में फांसी पर लटका शव मिला था और उनकी मौत ने विवाद और कई अटकलों को जन्म दिया था। इसके आधार पर सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) सहित विभिन्न एजेंसियों जांच की गई। रिया चक्रवर्ती उस समय सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिश्ते में थीं, और इसके चलते वह और उनका परिवार भी जांच के घेरे में था।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके परिवार ने जांच की मांग करते हुए पटना में केस रजिस्टर कराया था। उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर बेटे सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। बाद में ये मामले सीबीआई के कंधों पर आ गया जिसमें वे जांच कर रहे थे। इसको लेकर सीबीआई ने अगस्त 2020 एक्ट्रेस रिया और उनकी फैमिली के खिलाफ लुक लाउट नोटिस जारी किया था। इस सर्कुलर को रिया और उनकी फैमिली ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसके बाद सीबीआई इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

5379487