सतलोक आश्रम मामले में कथित संत रामपाल समेत 24 आरोपित कोर्ट से बरी

रोहतक। सतलोक आश्रम के बाहर हुए संघर्ष के मामले में कथित संत रामपाल समेत 24 आरोपित कोर्ट से बरी हो गए है। केवल 3 आरोपियों को आर्म्स एक्ट में 2- 2 साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यह जानकारी आरोपित पक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जेके गक्खड़ ने दी।
गौरतलब है कि जुलाई 2006 में स्वामी दयानंद पर कथित टिप्पणी को लेकर रामपाल समर्थकों और आर्य समाजियों के बीच तनाव हो गया था। देखते ही देखते तनाव बढ़ गया था। करौंथा के आसपास के ग्रामीण आर्य समाजियों के समर्थन में आ गए थे। इस दौरान भीड़ ने सतलोक आश्रम को घेर लिया गया। गोली लगने से झज्जर जिले के युवक सोनू की मौत हो गई थी। जबकि 61 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घायलों को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया था।घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। पुलिस बल ने रात के समय आश्रम के अंदर फंसे सैकड़ों रामपाल समर्थकों को बाहर निकाला। इस दौरान ग्रामीणों से उनकी जान बचाकर रवाना किया गया। सदर पुलिस ने रामपाल सहित करीब 38 लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही है। इस दौरान पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच आरोपित भगोड़े हो गए। एक आरोेपित को दूसरे जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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