Jind : नप उप प्रधान को गोली मारने के दोषी को 7 साल की कैद

- अदालत ने सजा के अलावा 35 हजार रुपए लगाया जुर्माना
- गली में रात को गोली मार कर किया था पार्षद को घायल
Jind : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने नगर परिषद के तत्कालीन उपप्रधान एवं वार्ड छह के पाषर्द पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शीतलपुरी कालोनी निवासी नगर परिषद के उप प्रधान एवं वार्ड छह के पार्षद की पत्नी दर्शना ने 21 फरवरी 2018 को पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि ढाई माह पहले शिवपुरी कालोनी निवासी मनजीत उसके घर पर आया था और रुपयों की मांग की थी। उसके पति सुभाष ने रुपए देने से मना कर दिया, जिस पर मनजीत ने बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। देर शाम को आवाज दिए जाने पर उसका पति सुभाष नीचे गली में आ गया था। गोलियां चलने की आवाज सुनकर जब वह नीचे आई तो उसका पति खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ था और चादर ओढ़े मनजीत असलहा के साथ उसे देखकर फरार हो गया।
शहर थाना पुलिस ने दर्शना की शिकायत पर मनजीत के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओ के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने मनजीत को दोषी करार देते हुए सात साल का कारवास तथा 35 हजार रुपए जुर्माऐ की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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