Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी पर ED का शिकंजा कसा, बाहुबली से पूछे गए 40 से अधिक सवाल

UP News: बाहुबली और मऊ से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) में 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना की सजा मिली है। मुख्तार अंसारी पिछले कुछ सालों से पहले ही जेल में है। मुख्तार अंसारी को यह सजा गाजीपुर में 1996 में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर हमले को लेकर सुनाई गई है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी पूछताछ करती रहती है।
प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार से पूछताछ की है। मुख्तार अंसारी से दुबई जाने से लेकर प्रॉपर्टी सहित कई मामलों में लेनदेन के लिए पूछताछ की है। खबरों के अनुसार, मुख्तार अंसारी से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 24 घंटे में 40 से अधिक सवाल किए हैं। ईडी ने मुख्तार अंसारी से पूछा कि दुबई में क्यों गए थे, किससे मिलने और उसकी क्या वजह थी। ईडी के सवालों का जवाब देते हुए मुख्तार अंसारी ने बताया कि दुबई वह हज के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान किन-किन लोगों से मिलने और वजह वाले सवाल का मुख्तार अंसारी ने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही ईडी मुख्तार अंसारी के कई करीबियों पर प्रॉपर्टी सहित कई अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी बैंक खाते में आए करोड़ों रुपये का हिसाब और प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्तार से गाजीपुर में सरकारी जमीन पर गोदाम बनाने और उसे भारतीय खाद्य निगम (FCI) को किराए पर दिए जाने के बारे में सवाल किए। खबरों के अनुसार मुख्तार अंसारी से परिवार, सहयोगी और करीबियों के बारे में भी पूछताछ की गई है। बता दें कि बुधवार सुबह मुख्तार को बांदा जेल से जिला जज की कोर्ट में पेश किया गया और गुरुवार को गाजीपुर जिले के मुकदमे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी कार्यालय में पेशी की गई।
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