Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार में नकल करने वालों की अब खैर नहीं। 'नीतीश सरकार' पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए एक सख्त कानून ला रही है। कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 24 जुलाई यानी आज बिहार की विधानसभा में पेपर लीक कानून पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिल राज्य में लागू हो जाएगा। बिल के मुताबिक, अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी।
जानें नए कानून में कितनी कड़ी सजा
नए कानून के लागू होते ही राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा का मिलेगी। 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यह नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे चार साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।
नए कानून में इस बात का भी प्रावधान
नए नियम के मुताबिक, पेपर लीक मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। साथ ही नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है। बता दें कि इस बिल को मानसून सत्र के दूसरे दिन ही पेश होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई। सदन में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बावजूद, सरकार ने बहुमत के आधार पर "बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पास कर दिया।
विपक्ष पर भड़के नीतीश
बुधवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित हो गया। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामे के कारण लंच तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश ने कहा कि विपक्ष से चुपचाप बैठ जाइए। नीतीश ने राजद की महिला विधायक को भी फटकार लगाई। स्पीकर नंदकिशोर यादव भी विपक्ष पर भड़क गए। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। हंगामा को देखते हुए सदन गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।