Atul Subhash Suicide Case: अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने शनिवार (4 जनवरी) को मामले में आरोपी अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साला अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी।
आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने बनाया था वीडियो
अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले 90 मिनट का वीडियो और 40 पन्नों का नोट लिखा था। जिसमें उसने सुसाइड का कारण बताया था। अतुल सुभाष ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने तलाक के लिए ₹3 करोड़ की मांग की थी, जिससे वह मानसिक दबाव में आ गए। वीडियो में अतुल सुभाष ने निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
14 दिसंबर को हुई थी गिरफ्तारी
निकिता सिंघानिया को 14 दिसंबर को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया, जबकि उनकी मां और भाई को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
इस मामले में एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 3 (5) के तहत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता विकास कुमार ने इन तीनों पर अतुल सुभाष की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।
कोर्ट ने दी जमानत
निकिता और उनके परिवार ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। इस पर इसपर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने आज, 4 जनवरी को निकिता सिंघानिया सहित अन्य दोनों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौडर ने जमानत का आदेश देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के उचित आधार अदालत में प्रस्तुत नहीं किए गए।
अतुल ने अपनी पत्नी पर लगाए थे कई गंभीर आरोप
अतुल ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके अनुसार, निकिता ने उनके खिलाफ हत्या, यौन दुर्व्यवहार, पैसों के लिए उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में कुल 9 शिकायतें दर्ज करवाई थीं। इसके अलावा, तलाक के मामले में अदालत ने अतुल को अपने बेटे के लिए ₹20,000 मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹40,000 कर दिया गया। निकिता और अतिरिक्त धनराशि की मांग कर रही थी।