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CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर एक्शन पर कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। किसी की संपत्ति को नष्ट करके किसी को न्याय नहीं दिया जा सकता है।

CJI DY Chandrachud: भारत के 50वें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज (10 नवंबर 2024 ) को सेवानिवृत्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर एक्शन की कड़ी शब्दों में निंदा की। चीफ जस्टिस ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को नसीहत दी।

चीफ जस्टिस ने अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर एक्शन पर कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। किसी की संपत्ति को नष्ट करके किसी दूसरे को न्याय नहीं दिया जा सकता। बुलडोजर चलाने की धमकी देकर लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

यह कानून की नजर में सही नहीं है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीजेआई ने कहा कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी।

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तीन जजों की बेंच ने क्या कहा?
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बुलडोजर के जरिए न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। तीन जजों की बेंच ने कहा कि अवैध या गैरकानूनी अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले राज्यों को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है।

सीजेआई ने अपने जजमेंट में कहा, ‘बुलडोजर के माध्यम से न्याय किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो बाहरी कारणों से नागरिकों की संपत्तियों को चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा।

अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई
सीजेआई ने कहा, ‘अधिकारी जो इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं या मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर आपराधिक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही होनी चाहिए। सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

पीड़ित को 25 लाख देना का आदेश
योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप किसी के घर को कैसे तोड़ सकते हैं? किसी के घर में घुसना अराजकता है। यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? चंद्रचूड़ ने कहा कि जिसका घर तोड़ा है, उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दें।

आज रिटायर हो रहे सीजेआई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल आज 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है। शुक्रवार (8 नवंबर) को उनका ‘लास्ट वर्किंग डे’ था। अपने कार्यकाल में उन्होंने पब्लिक लिबर्टी, संवैधानिक व्याख्याओं से संबंधित लंबित मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केसों पर फोकस किया। नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने 1,11, 498 नए केसों की सुनवाई की और 1,07, 403 मामलों का निपटारा किया।

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