Rahul Gandhi 'pickpocket' remark for PM: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के लिए जेबकतरा शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इस बयान को अनुचित बताया। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आठ सप्ताह में इस मामले पर कानून के मुताबिक एक्शल लेने और जवाब सौंपने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 25 नवम्बर को राहुल गांधी की यह टिप्पणी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा इसके लिए कोर्ट ने अंग्रेजी शब्द “not in good taste” का इस्तेमाल किया।
राहुल गांधी के खिलाफ दायर हुई थी पीआईएल
दिल्ली हाइकोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उद्यूी गौतम अडानी के लिए जेबकतरा शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई गई थी। ऐसे भाषणों को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए संसद को आदेश नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट में क्या कहा चुनाव आयोग ने ?
चुनाव आयोग ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया जा चुका है। यह नोटिस अपने आप में एक चेतावनी है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील कीर्ति उप्पल ने दलीलें दी। उप्पल ने कोर्ट से ऐसे विवादास्पद बयान वाले भाषणों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाने का अनुरोध किया। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है। हालांकि, चुनाव आयोग इस पूरे मामले को देख रहा है। ऐसे में किसी बाहरी दखल की जरूरत नहीं है।
कहां दिया था राहुल गांधी ने यह बयान
राहुल गांधी ने यह विवादास्पद बयान राजस्थान के जालोर में हुई एक रैली में दिया था। उन्होंने इस दौरान वर्ल्ड कप में भारत को मिली हार से बिना नाम लिए प्रधानमंत्री को जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे लड़के मैच जीतने वाले थे लेकिन वे एक पनौती के कारण हार गए। इस बयान की भाजपा ने कड़ी आलोचना की थी। इसे शर्मनाक और अपमानजनक बताया था। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी से इस रैली में की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की थी। भाजपा नेताओं ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके एक दिन बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था।