Delhi Traffic Challan: दिल्ली में आमतौर पर ट्रैफिक चालान कटना राहगीरों की रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। कई बार जल्दबाजी में वाहन चालक ट्रैकिक नियमों का उल्लंघन कर निकल जाते हैं। अगर चालान की रकम भारी- भरकम रही तो कार/बाइक चालक की जेब ढीली हो जाती है और घर के खर्च का बजट गड़बड़ा सकता है। ऐसे में वाहन चालकों की सहूलियतों के मद्देनजर दिल्ली और अन्य राज्यों में लोक अदालत लगने जा रही है। यहां आप गाड़ी के चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। 

11 मई को लगेगी नेशनल लोक अदालत  
नई प्रक्रिया के जरिए कई बार वाहन चालकों के चालान माफ भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको पेनॉल्टी या चालान को लोक अदालत के लिए रजिस्टर करना होगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई को होने जा रहा है। यहां सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप गाड़ी के चालान का निपटारा करा सकते हैं। 

दिल्ली पुलिस की साइट पर ओपन होगा स्लॉट 
गाड़ी के चालान माफी के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस नोटिस साइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) पर 7 मई को स्लॉट ओपन करने वाली है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस लिंक पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान संबंधित जानकारी भरने के बाद वाहन चालकों को लोक अदालत के स्लॉट चुनने का ऑप्शन मिलेगा। 

स्लॉट मिलने पर कोर्ट में होना पड़ेगा हाजिर
इसके बाद चुने गए स्लॉट के अनुसार वाहन चालकों को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। वहां वे अपने चालान के मामले को दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट उनके मामले पर गौर करेगा और चालान को माफ करने पर फैसला ले सकता है। यह प्रक्रिया उन लोगों को बड़ी मददगार है, जिनका गलती से चालान काट दिया गया या जो चालान के भुगतान में सक्षम नहीं हैं। लोक अदालत के जरिए लोग अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।