Air India पर DGCA ने ठोंका 1.10 करोड़ का जुर्माना: सेफ्टी नियमों में उल्लंघन पर हुई कार्रवाई

DGCA Imposes Rs 1.10 Crore Penalty on Air India: भारत के विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा सुरक्षा उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।;

Update: 2024-01-24 07:48 GMT
Air india
ग्वालियर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट।
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DGCA Imposes Rs 1.10 Crore Penalty on Air India: भारत के विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सुरक्षा नियमों में उल्लंघन के आरोप में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई एयर इंडिया के एक कर्मचारी की शिकायत के बाद की गई। कर्मचारी ने शिकायत की थी कि एयर इंडिया द्वारा कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर संचालित फ्लाइट्स में सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया गया। 

जांच में सही साबित हुई शिकायत
एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह के पास है। डीजीसीए का कहना है कि कर्मचारी की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई तो मामला सही निकला। इसलिए एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । कारण बताओ नोटिस के जवाब की वैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित शर्तों के तहत जांच की गई। डीजीसीए ने कहा कि पट्टे पर दिए गए विमानों का संचालन सेफ्टी नियमों के खिलाफ था। इसलिए प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है और मेसर्स एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इंडिगो पर भी लगा था 1.20 करोड़ का जुर्माना
हाल ही में डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन पर 1.20 करोड? का जुर्माना लगाया था। मुंबई में रनवे पर यात्री खाना खाते नजर आए थे। वीडियो वायरल होने पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह किसी भी सूरत ए हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद डीजीसीए ने जुर्माने की कार्रवाई शुरू की थी। 

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