GST Council Big decision: जीएसटी परिषद ने रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम, और बैट्री ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा, छात्रावास सुविधाओं पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 22 जून को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इसकी घोषणा की
काेर्ट में अपील दायर करने के लिए मॉनेटरी लिमिटेशन
सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, जीएसटी परिषद ने कोर्ट में अपील दायर करने के लिए मॉनेटरी लिमिटेशन की सिफारिश की है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपए, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है। यह कदम मुकदमेबाजी की संख्या को कम करने में मदद करेगा।
Services provided by the Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted.
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) June 22, 2024
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दूध के डिब्बों पर एक समान जीएसटी दर
53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में सभी प्रकार के दूध के डिब्बों पर 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। यह दर स्टील, लोहा, और एल्यूमीनियम के बने केन पर लागू होगी। साथ ही, कार्टन बॉक्स, कॉरिगेटेड और ननकॉरिगेटेड कागज पर भी 12% जीएसटी दर लागू होगी। इस फैसले से विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब किसानों को लाभ मिलेगा।
GST Council has recommended to prescribe a uniform rate of 12% on all Milk Cans meaning steel, iron, aluminum which are irrespective of the use. They are called milk cans but wherever they are used that will be the rate applicable so that no disputes arise out of it.
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) June 22, 2024
The Council… pic.twitter.com/FfUvl1Gi3d
सोलर कुकर पर एक 12% जीएसटी दर
जीएसटी परिषद ने सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, सोलर कुकर और फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर भी 12% जीएसटी दर लागू होगी। इस फैसले से विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब किसानों को लाभ मिलेगा।
फेक इनवॉइस पर रोक के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया जाएगा। इसके लिए पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। इससे फेक इनवॉइस बनाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी।
जीएसटी के दायरे में आ सकता है पेट्रोल-डीजल
निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का इरादा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का है। इसके लिए राज्यों को इसमें शामिल होकर फ्यूल्स पर जीएसटी दर तय करने की जरूरत है। दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया गया है, जो अगस्त में जीएसटी परिषद को रिपोर्ट देगा।
अपीलीय प्राधिकरण में किया गया बदलाव
परिषद ने अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authority) के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दी है। साथ ही, सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन कर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की अवधि तीन महीने तय की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण कर लिया है।
बिहार के डिप्टी सीएम को नई जिम्मेदारी
53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दर युक्तिकरण (Rate rationalisation) के जीओएम का अध्यक्ष बनाया गया है। अगली बैठक में सम्राट चौधरी इसके लिए किए गए कार्यों पर यथास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए जीएसटीआर 4 फाइल करने की समय सीमा को जून 30 कर दिया गया है।
अगस्त में होगी जीएसटी परिषद की अगली बैठक
जीएसटी परिषद की अगली बैठक अब अगस्त में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाकी बचे एजेंडे पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त के मध्य में आयोजित की जाएगी।