K Kavitha Bail Plea Rejected: दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार, 8 अप्रैल को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। कविता ने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट से कहा था कि उनके बेटे को मां के मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कविता की दलीलों का विरोध किया। कहा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं।
सीबीआई पूछताछ के खिलाफ भी लगाई याचिका
गिरफ्तार बीआरएस नेता कविता ने शनिवार, 6 अप्रैल को अदालत में याचिका दायर कर उस आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है, जिसमें सीबीआई को तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ करने की परमीशन दी गई है। कविता के वकील नितेश राणा ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को विफल कर दिया। जिसमें उनसे पीठ पीछे पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी।
राणा ने आशंका जताई कि सीबीआई ने अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा। वकील ने अदालत से अपने शुक्रवार, 5 अप्रैल के आदेश को निलंबित करने के लिए कहा है।
10 अप्रैल को सुनवाई
कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल निर्धारित की गई है। हालांकि, ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी।