Bhavani Revanna Bail: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार 18 जून को भवानी रेवन्ना को एक पीड़िता के अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दे दी। भवानी रेवन्ना, यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां हैं। कोर्ट ने भवानी रेवन्न को 14 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। भवानी रेवन्न को कर्नाटक पुलिस ने 7 जून को अरेस्ट किया था।
केआर नगर या हसन में एंट्री पर रोक
जस्टिसा कृष्ण एस दीक्षित ने आदेश दिया कि भवानी रेवन्ना को केआर नगर या हसन में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाए और उन्हें बेंगलुरु में ही रहना होगा। भवानी पर एक पूर्व घरेलू नौकरानी का अपहरण करने की साजिश रचने का आरोप है। भवानी ने कथित तौर पर नौकरानी को इसलिए किडनैड करवाया कि वह प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बयान न दे सके।
भवानी रेवन्ना किडनैपिंग की मास्टरमाइंड
विशेष लोक अभियोजक रविवर्मा कुमार ने दावा किया था कि भवानी रेवन्ना पूरे अपहरण प्रकरण की मास्टरमाइंड थीं। उन्होंने यह भी बताया कि भवानी एसआईटी को लिखे गए एक पत्र में दिए गए आश्वासन के अनुसार जांच अधिकारी के सामने पेश होने में विफल रहीं, भले ही एसआईटी ने गैर-जमानती वारंट हासिल कर लिया हो।
31 मई को हुई थी प्रज्वल की गिरफ्तारी
कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी की सिफारिश पर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। नागलक्ष्मी चौधरी ने मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा था। 31 मई को, हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से लौटने के बाद बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।