Kolkata Police: कोलकाता पुलिस ने शहर में धारा-144 लागू करने का निर्णय लिया है। 28 मई से अगले 60 दिनों तक कोलकाता के कई इलाकों में एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने कहा कि विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, शहर में हिंसक प्रदर्शनों की संभावना है, जिससे सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी हो सकती है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध 28 मई से 26 जुलाई, 2024 तक लागू रहेगा। बीजेपी ने इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को रोकने की कोशिश करार दिया है।
बीजेपी ने क्या लगाए आरोप?
बीजेपी ने ममता सरकार के इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता में होने वाले रोड शो को रोकने के लिए लगाया गया है। मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव के पांच चरणों के बाद डरी हुई हैं और मोदीजी के रोड शो को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस को धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है।
कोलकाता पुलिस ने दिया आरोपों का जवाब
कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के आरोपों का खंडन किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पुराने आदेश की प्रति साझा करते हुए कहा कि डलहौजी और विक्टोरिया हाउस के आसपास सीआरपीसी धारा-144 के आदेश नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है और पिछले आदेशों की प्रतियां भी साझा की गई हैं। पुलिस ने जनता से भ्रामक जानकारी फैलाने से बचने की अपील की है।
Kolkata Commissioner of Police imposes section 144 of the IPC prohibiting any unlawful assembly of five or more persons for 60 days from 28.05.2024 to 26.07.2024 or until further order based on information received from credible sources that violent demonstrations are likely to… pic.twitter.com/qkxdOefwz0
— ANI (@ANI) May 24, 2024
कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?
कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और दक्षिण 24 परगना के कुछ हिस्सों में धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है। इसके पीछे का कारण संभावित सार्वजनिक अशांति को रोकना है। आदेश के अनुसार, पांच या इससे अधिक व्यक्तियों की किसी भी गैरकानूनी सभा पर प्रतिबंध रहेगा।
कोलकाता के इन इलाकों में लागू होगा धारा-144
आदेश के अनुसार, मध्य कोलकाता के बहूबाजार और हेयर स्ट्रीट थानाक्षेत्र के कुछ इलाकों में धारा-144 लागू की जाएगी। इन इलाकों में धर्मतला चौराहा, केसी दास मोड़ से विक्टोरिया हाउस की ओर आने वाली सड़क शामिल हैं। 28 मई से 26 जुलाई तक इन क्षेत्रों में कोई भी बैठक, जुलूस, रोड शो या अन्य सभा आयोजित नहीं की जा सकती है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दो महीनों के लिए इन विशिष्ट क्षेत्रों में पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लगाया जा सकता है।
कोलकाता में होने वाला है पीएम मोदी का रोड शो
बीजेपी के दावे का खंडन करते हुए कोलकाता पुलिस ने कहा है कि इस फैसले से किसी खास राजनीतिक कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए नहीं लिया गया है। हालांकि, 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शहर में प्रस्तावित है। मोदी का रोड शो स्वामी विवेकानंद के घर से शुरू होकर श्यामबाजार फाइव प्वाइंट क्रॉसिंग पर समाप्त होगा। दूसरी ओर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बड़ाबाजार इलाके में एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाली हैं।