Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना ने देशभर को हिलाकर रख दिया है। ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या से सबक लेते हुए मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के मुताबिक, अब अस्पतालों में ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर बिजली और रोशनी के इंतजाम किए जाएंगे। डीन और अधीक्षक रात्रिकालीन गश्त भी करेंगे। सभी जगह सीटीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
7 दिन के अंदर व्यवस्थाएं कर देनी होगी रिपोर्ट
नई गाइडलाइन के मुताबिक, सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी। पार्किंग, बेसमेंट, छत, सीढ़ियों सहित कम आवाजाही वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने एमपी के 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और इससे संबंधित अस्पतालों में सात दिन में सभी व्यवस्थाएं कर रिपोर्ट देने को कहा है।
शाम 6 के बाद अस्पतालों के गेट बंद
नई व्यवस्था के मुताबिक, अस्पतालों में अब एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार को मंजूरी दी जाएगी। शाम 6 बजे के बाद अस्पतालों में प्रवेश गेट और वार्डों में अनावश्यक व्यक्तियों की मंजूरी नहीं होगी। सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में प्रवेश और निकास द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। मरीज और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।
हमीदिया: मरीज-परिजन को देंगे पिंक कार्ड
गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के हमीदिया अस्पताल में मरीजों के परिजनों को पिंक कार्ड दिए जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स आईकार्ड के साथ अपने पास एक सीटी रख सकेंगे। जोर से चिल्ला न पाने की स्थिति में वे सीटी बजाकर मदद मांग सकेंगे। इमरजेंसी में मदद करने के लिए तीन क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है।
निजी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाने के निर्देश
सरकारी अस्पतालों के अलावा प्रदेश के दूसरे निजी अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टरों के साथ-साथ अस्पतालों में रात में रुकने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। मेडिकल कॉलेजों में स्थानीय पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी और पेट्रोलिंग करेगा।
अब 27 को होगी मामले की सुनवाई
बता दें कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी याचिका दायर है। याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि हम डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी।
यूपी में अस्पतालों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन
यूपी में अस्पतालों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। अस्पताल कैंपस में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों के कोरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पताल के अधिकारियों को नियमित तौर पर रात के समय गश्त पर निकलने के लिए कहा गया है। अस्पतालों के डीन और सुपिरटेंडेंट से कहा गया है कि वह नाइट पेट्रोलिंग पर निकलें।