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केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे उम्मीदवारों के लिए खर्च की लिमिट भी तय कर दी है। आयोग ने साफ किया है कि कोई भी उम्मीदवार 95 लाख से रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। सभा और रैलियों के लिए रेट लिस्ट भी तय की है।

Lok Sabha Election 2024: केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे उम्मीदवारों के लिए खर्च की लिमिट तय कर दी है। आयोग ने साफ किया है कि कोई भी उम्मीदवार 95 लाख से रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां विधानसभा उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख रुपए थी। सभा और रैलियों के लिए रेट लिस्ट तय कर दी गई है। इसमें चाय, छाछ-लस्सी, जलेबी, फूड पैकेट और कुछ कारों की रेट बढ़ाए गए हैं। बता दें कि चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय करता है।

जानें किस चीज का कितना रेट तय 
चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार के सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, वाहन, चाय, बिस्किट और गुब्बारे सहित सभी तरह के खर्च के लिए चुनाव आयोग ने कीमतें तय की हैं। ग्रामीण इलाके में कार्यालय के किराए की मासिक दर 5000 रुपए है। शहर में यह दर 10,000 रुपए है। एक कप चाय की कीमत 8 रुपए और एक समोसे की कीमत 10 रुपए है। बर्फी 200 रुपए किलो, बिस्किट 150 रुपए किलो, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए नग, सैंडविच 15 रुपए नग और जलेबी की कीमत 140 रुपए किलो तय की है। मशहूर गायक की फीस 2 लाख रुपएए तय। बता दें कि भुगतान का असली बिल लगाना अनिवार्य है। 

20 साल में चार गुना बढ़ा खर्च 
बता दें कि चुनाव आयोग मतदाताओं की संख्या के आधार पर अधिकतम खर्च की सीमा तय करता है। हालांकि, राजनीतिक दलों को इस सीमा से छूट है। लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 20 साल में 4 गुना बढ़ गई है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, हर उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए एक अकाउंट रखना होता है। चुनाव में होने वाला हर खर्च इसी अकाउंट से होता है। 20 हजार से ज्यादा राशि का भुगतान चेक के जरिए करना होता है। 

50 हजार से ज्यादा नहीं रख सकते नकद 
बता दें कि चुनाव का ऐलान होने के साथ आचार संहिता लागू हो जाती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ 50 हजार से ज्यादा की राशि नगद में नहीं रख सकते हैं। वह अपने वाहन में 10 हजार से ज्यादा कीमत का सामान भी नहीं रख सकते हैं। यह नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। 

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