Mathura Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Dispute Updates: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि भूमि-शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं। इसके बाद सुनवाई करने पर विचार किया जाएगा।

हिंदू संगठनों ने दावा किया कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई थी और सर्वेक्षण की मांग की थी। इस मांग को पिछले साल दिसंबर में एक स्थानीय अदालत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपत्ति दायर की थी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को हिंदू पक्ष में फैसला देते हुए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति, टीम बनाने और मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया है। 

9 जनवरी को होगी सुनवाई
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को वर्चुअली चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के लिए तारीख 9 जनवरी तय है। उसी दिन सुनवाई करेंगे।

18 दिसंबर को तय होगा एडवोकेट कमिश्नर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ताओं के आयोग की रूपरेखा 18 दिसंबर को तय की जाएगी।

पूरी जमीन पर मालिकाना हक की मांग
इससे पहले लखनऊ की रहने वाली वकील रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी।

मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई है।

विवाद से जुड़े 18 मामले लंबित
मुस्लिम पक्ष ने पहले 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, जो किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक स्थिति को 15 अगस्त, 1947 की तरह बनाए रखता है। कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद से संबंधित उच्च न्यायालय में कुल 18 मामले हैं, अदालत ने मथुरा में स्थानीय अदालत के समक्ष सभी लंबित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है।