Sanjay Raut Sentenced: मानहानि के मामले में संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार (25 सितंबर) को 15 दिन कैद की सजा सुना दी। हालांकि, कुछ ही देर बात शिवसेना (यूबीटी) सांसद को जमानत भी मिल गई। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।अदालत ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
सजा होने के 45 मिनट बाद मिल गई जमानत
फैसला आने के बाद संजय राउत ने कहा कि कोई बात नहीं अब मैं जेल जाउंगा। हालांकि, संजय राउत के वकीलों ने सजा सुनाने के ठीक बाद संजय राउत की जमानत की अर्जी लगा दी। संजय राउत के वकील ने कोर्ट से कहा कि मेरे मुवक्किल पर लगाए गए सभी आरोप जमानतीय हैं। साथ ही वह जांच में भी सहयोग कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने राउत की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। सजा सुनाए जाने के करीब 45 मिनट बाद संजय राउत को जमानत मिल गई।
संजय राउत के खिलाफ मेधा सोमैया ने की थी शिकायत
राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। बता दें कि मेधा सोमैया मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही मेधा सोमैया एक गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था भी चलाती हैं। मेधा सोमैया ने अपने एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता के जरिए दायर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मेधा सोमैया ने शिकायत में कहा था कि संजय राउत ने मेरे और मेरे पति के खिलाफ निराधार और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने वाले आरोप लगाए हैं।
राउत ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया था आरोप
मेधा सोमैया ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बता दें कि संजय राउत ने दावा किया था कि मेधा सोमैया की एनजीओ युवा ने 100 करोड़ रुपए का शौचालय घोटाला किया है। राउत को IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। बता दें कि मेधा सोमैया ने मुंबई के मीरा भायंधर इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शौचालय बनवाया था। संजय राउत ने इन शौचालयों को बनाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था।