Mumbai News: एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार सभी 26 आरोपियों के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने मकोका (MCOCA) लगा दिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में सख्त मकोका के प्रावधान लागू किए गए हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मकोका के तहत पुलिस के सामने दिए गए बयान अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं। मकोका के तहत जमानत मिलना भी मुश्किल होता है।
बाबा सिद्धीकी की 12 अक्टूबर को हुई की थी हत्या
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा पूर्व में उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय भवन के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके सीने पर दो गोलियां लगीं थी, जिसके बाद उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया।
मकोका कानून क्या है?
महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) बनाया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना था। इसके बाद 2002 में दिल्ली सरकार ने भी इसे लागू किया था। आज के समय पर महाराष्ट्र और दिल्ली में यह कानून लागू है। इसके तहत संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, धमकी, उगाही के मामले शामिल हैं। मकोका के तहत आरोपी की पुलिस रिमांड 30 दिन तक हो सकती है। IPC के तहत किसी आरोपी को अधिकतम 15 दिन रिमांड पर रखा जा सकता है।
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