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NEET-UG 2024 Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक और इसके संबंध में CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर NTA को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एनटीए से जवाब तलब किया है।

NEET-UG 2024 Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 14 जून को  नीट-यूजी 2024 पेपर लीक और इसके संबंध में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एनटीए से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई  8 जुलाई तक स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है।

कुल सात याचिकाओं पर की गई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG 2024 परीक्षा को चुनौती देने वाली कुल सात याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अब इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी। इनमें से एक याचिका में कथित पेपर लीक की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने NEET-UG 2024 में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किए हैं।

एनटीए की याचिका पर निजी पक्षों को भी नाेटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देश के अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में लंबित NEET-UG से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली एनटीए की याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी पक्षों को भी नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने इस पर भी 8 जुलाई को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

NTA के वकील की दलील
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने एनटीए के वकील की इस दलील पर गौर किया कि प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक, 2024 को रद्द करने की मांग वाली कई याचिकाएं कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें," और उन्होंने कहा कि इन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

एनटीए ने ग्रेस मार्क्स विवाद पर क्या कहा?
इस बीच, एनटीए ने कहा कि वह तीन अन्य याचिकाओं को वापस लेना चाहता है, जिनमें हाई कोर्ट के मामलों को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, क्योंकि यह सारी याचिकाएं 5 मई को परीक्षा के दौरान लॉस ऑफ टाइम की वजह से 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए दिए जाने से जुड़ी थीं। एनटीए के वकील ने कहा कि मुद्दा सुलझ गया है। अब 1,536 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स कैंसल करने के संबंध में 13 जून को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के बारे में सभी हाईकोर्ट को सूचित किया जाएगा

NEET-UG 2024 की परीक्षा
नीट-यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन आंसर शीट का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित किए गए। इसके बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और सात उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में मामले दर्ज कराए गए। कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर 10 जून को दिल्ली में कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया।

टॉप रैंक को लेकर भी है विवाद
67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो एनटीए के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र से छह छात्रों का नाम लिस्ट में शामिल था, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा हुआ।  इसके बाद आरोप लगाया गया कि ग्रेस मार्क्स के कारण 67 छात्रों को टॉप रैंक हासिल हुआ। 

NTA का क्या है काम?
एनटीए परीक्षा कराने वाली सरकारी एजेंसी है, जो देशभर में सरकारी और निजी संस्थानों से संबंधित एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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