NEET UG 2024: नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 5 मई, 2024 को आयोजित NEET UG 2024 परीक्षा को रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम ठोस सबूत के बिना दोबारा एग्जाम कराने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है।
नहीं होगी दोबारा नीट यूजी परीक्षा
मंगलवार, 23 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले की पांचवीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, 'हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम (neet re-test) का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।'
20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के करियर का सवाल- CJI
फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा- 'बहस पूरी हो चुकी है और नीट पर जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। ऐसे मामले में जरूरी है कि कोर्ट जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है, उसे रिकॉर्ड किया जाए। 20 लाख से ज्यादा छात्रों का करियर प्रभावित हो रहा है, इसलिए यहां इस विवाद को खत्म करने और एक निश्चितता देने की जरूरत है।'
एक सवाल के दो सही आंसर पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
एक सवाल के दो सही जवाब वाले मुद्दे पर सीजेआई ने कहा कि हम IIT दिल्ली की रिपोर्ट स्वीकार करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार NTA को नीट यूजी 2024 रिजल्ट रिवाइज करके जारी करना चाहिए। ऑप्शन 4 सही आंसर है, उसी के आधार पर छात्रों को मार्क्स दिए जाएं।'
इसके अलावा, चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि अगर किसी उम्मीदवारों का कोई व्यक्तिगत मामला है, जो इन मामलों से जिसका निपटारा इस NEET फैसले में नहीं हुआ है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वे कानून के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
हजारीबाग से लीक हुआ था पेपर
सुनवाई के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अदालत के समक्ष पुष्टि की कि NEET UG मामले में पेपर लीक झारखंड के हजारीबाग केंद्र से हुआ था। CBI कार्यालय ने अदालत में कहा कि शामिल गिरोह के कुछ गैजेट जला दिए गए थे, और 22 जुलाई को कुछ अन्य बरामद किए गए थे, जिनकी अब जांच की जाएगी।