NEET UG 2024 Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 जून को  NEET UG 2024 पेपर लीक के आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट हालांकि, कोर्ट ने मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया। ऐसे में फिलहाल मेडिकल कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया जारी रहेगी।

कोर्ट ने कहा- परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ
यह मामला सुनवाई के लिए जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ के सामने आया। जस्टिस असमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा, "परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है, इसलिए हमें एनटीए से जवाब चाहिए।" इसके बाद, जस्टिस विक्रम नाथ ने नोटिस जारी करते हुए कहा, "एनटीए अपना जवाब दाखिल करेगा और काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।"

1 जून को दायर की गई थी याचिका
1 जून को इससे जुडी याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बिहार पुलिस द्वारा नीट यूजी 2024 पेपर लीक के आरोपों की जांच के बाद उठे सवालों का जिक्र है। 4 जून को जब नीट यूजी 2024 के नतीजे घोषित हुए, तो 67 छात्रों के 720/720 का परफेक्ट स्कोर हासिल हुआ था। इसके बाद नतीजों में गड़बड़ी को लेकर संदेह बढ़ गया था। 100 पर्सेंट स्कोर करने वाले 6 छात्र एक ही परीक्षा केंद्र से थे। इसके बाद रिजल्ट जारी करने में अनियमितता होने का मुद्दा गहराने लगा और जांच की मांग की जाने लगी। 

एडवाेकेट साईं दीपक ने क्या कहा?
NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अधिवक्ता जे. साई दीपक ने कहा कि कोर्ट में कई पीटिशन लिस्टेड हैं। कुछ याचिकाएं परिणाम घोषित होने से पहले ही इस आधार पर दायर की गई थीं कि पेपर लीक हो गया था। उन याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं।
हमारी याचिका थोड़ी अलग है। हम अलख पांडे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से हस्ताक्षर जुटाए हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70 से 80 अंक रैंडमली ग्रेस मार्क के रूप में दिए गए हैं। हम ग्रेस मार्क मनमाने ढंग से दिए जाने को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने संकेत दिया है कि हमारे मामले को भी अन्य मामलों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन कोर्ट स्पष्ट है कि वह इस स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। 

फिजिक्स वाला के सीईओ की याचिका गुरुवार को होगी लिस्ट
नीट-यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा कि आज रिजल्ट से पहले लिस्टेड मामले की सुनवाई हुई। लेकिन उन याचिकाओं में केवल पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया था। इन याचिकाओं में ग्रेस मार्क्स का मुद्दा नहीं उठाया गया था क्योंकि यह सारी याचिकाएं रिजल्ट आने से पहले 1 जून को लिस्ट की गई थीं।
अलख पांडे ने कहा कि हमारी जनहित याचिका कल लिस्ट होगी। यह पेपर लीक के साथ-साथ ग्रेस मार्क्स, एनटीए की पारदर्शिता और अन्य सभी चीजों के बारे में है। आज की लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन्हें भी लगता है कि परीक्षा में किसी तरह की समस्या रही है और एनटीए को 8 जुलाई से पहले इसका जवाब देने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग पर कोई राहत नहीं दी है।

NTA  पर ग्रेस मार्क देने में गड़बड़ी का आरोप
एनटीए पर मिस मैनेजमेंट, ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी करने और परीक्षा प्रक्रिया में खामियों के आरोप लगे हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में छात्र निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से रिजल्ट जारी करने मांग कर रहे हैं। 10 जून को दिल्ली में छात्रों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के उपाध्यक्ष अविजित घोष ने स्वतंत्र जांच की मांग की थी। 

NTA करेगा NEET UG के ग्रेस मार्क्स रिव्यू करेगा
NEET UG ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। कई नेता भी परीक्षा की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं और नए सिरे से परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए एनटीए ने घोषणा की है कि शिक्षा मंत्रालय ने 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क रिव्यू करने के लिए लिए चार सदस्यीय पैनल का गठन किया है। अब  NEET UG परीक्षा में टॉप रैंकिंग वाले छात्रों की संख्या में हुई वृद्धि के कारणों की जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एनटीए को इन आरोपों पर जवाब देना होगा और काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।