Waqf Bill 2024: राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश, कांग्रेस सांसदों का हंगामा; अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई की मांग 

Rajya Sabha Waqf Bill Updates: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार (3 अप्रैल) दोपहर वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश किया। लोकसभा में 288 सांसदों के समर्थन से यह पारित हो गया है।;

Update:2025-04-03 13:33 IST
Waqf Bill 2024: राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश, कांग्रेस सांसदों का हंगामाWaqf Bill 2024 in Rajya Sabha
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Waqf Bill 2024 Updates in Rajya Sabha: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार (3 अप्रैल) को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सदन में वक्फ बिल की जरूरत और उसके महत्व से अवगत कराया। इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा, कल बुधवार को लोकसभा में उन्होंने मेरा नाम लेकर वक्फ की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। उन्हें यह साबित करना होगा। 

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया है। जेपीसी और मुस्लिम संगठनों से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है। लोकसभा में देर रात तक चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया है। 

रिजिजू ने कांग्रेस सरकार में गठित कमेटियों और सच्चर कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र किया। कहा, आप जो नहीं कर सके, हमने वह करने की हिम्मत दिखाई है। बिल का समर्थन करें। हम कोई नया काम नहीं कर रहे। पहले भी ऐसा हुआ है। 

कांग्रेस सांसद ने बताया झूठ का बिल 
कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। कहा, यह बिल पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। पिछले 6 माह से गलत सूचना अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा की फर्जी फैक्ट्री गलत सूचना फैलाने में लगी है। वह लोग हम (कांग्रेस) पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। 

काले कपड़े पहनकर पहुंचे DMK सांसद
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में DMK सांसद गुरुवार को काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। उन्होंने इस बिल को विरोध करते हुए कहा, लोकसभा द्वारा पारित यह एक कठोर कानून है।

क्या है वक्फ संशोधन बिल? 
वक्फ अधिनियम वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाला कानून है। 1995 के इस कानून को और सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल 2024 लेकर आई है। विपक्ष की सलाह पर जेपीसी (ज्वाइंट पालिर्यामेंट्री कमेटी) के पास भेजा गया। कुछ संशोधनों के साथ अब फिर इस बिल को संसद में पेश किया गया है।  

वक्फ संपत्तियां क्या हैं?
वक्फ संपत्तियां इस्लाम के अनुयायियों द्वारा दान की जाती हैं और समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है, जिसे कानूनी तौर मान्यता दी गइ है। वक्फ संपत्तियों का अधिग्रहण, रख रखाव और हस्तांतरण वक्फ बोर्ड ही करता है। इन्हें स्थायी रूप से बेचा या लीज पर नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम समुदाय की यह सार्वजनिक सम्पत्तियां होती हैं। 

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