Pune Porsche Crash Update: पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्श कार हादसा केस में शनिवार (25 मई) को आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेंद्र अग्रवाल पर फैमिली ड्राइवर को बंधक बनाने का आरोप है। इस केस में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल भी आरोपी हैं। उन्हें 21 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
पुलिस का कहना है कि 18 मई की रात हादसे के बाद आरोपी के दादा सुरेंद्र और पिता विशाल ने नाबालिग को बचाने के लिए फैमिली ड्राइवर को फंसाने की प्लानिंग की थी। उन्होंने ड्राइवर का फोन अपने कब्जे में ले लिया, ताकि वह किसी से बात नहीं कर सके। उसे 19 और 20 मई तक धमकाकर अपने बंगले में कैद रखा। उसे यह भरोसा दिया जा रहा था कि वह उसे जेल जाने के बाद रिहा भी करा लेंगे। बाद में ड्राइवर की पत्नी ने उसे छुड़ाया। ड्राइवर की शिकायत पर सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस सूत्रों ने कहा है आरोपी सुरेंद्र अग्रवाल पर अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
Pune car accident case: The grandfather of the minor accused has been arrested by the Crime Branch unit of Pune Police. A separate FIR has been registered against him under IPC 365 and 368: CP Pune Amitesh Kumar
— ANI (@ANI) May 25, 2024
आरोपी के दादा ने किया था ये दावा
आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने 23 मई को दावा किया था कि घटना के वक्त कार उनका फैमिली ड्राइवर चला रहा था। पिता विशाल ने भी ऐसा ही बयान दिया था। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने भी अपने पहले बयान में गाड़ी चलाने की बात कबूल की थी। फिलहाल, स्पेशल कोर्ट ने 24 मई को आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल समेत सभी 6 आरोपियों को 7 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इंस्पेक्टर और एएसआई सस्पेंड
पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने 24 मई को बताया इस केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। इस मामले में लापरवाही बरतने पर येरवड़ा थाने के इंस्पेक्टर राहुल जगदाले और एएसआई विश्वनाथ टोडकरी को सस्पेंड कर दिया गया है। 18 मई की रात जब कल्याणी नगर में यह हादसा हुआ था, तब इंस्पेक्टर जगदाले और एएसआई टोडकरी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन दोनों ने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को नहीं दी थी। पुलिस पर आरोप है कि आरोपी को थाने में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था।
आरोपी ने 90 मिनट में पी थी 48 हजार की शराब
पुणे के कमिश्नर ने बताया कि आरोपी 18 मई की रात कोजी पब गया था। वहां उसे 90 मिनट में 48 हजार का बिल चुकाया था। शराब पीते हुआ उसका सीसीटीवी सामने आया था। रात करीब 2 बजे हादसा हुआ। उस वक्त कार की स्पीड 200 किमी प्रति घंटे से ज्यादा थी। मध्य प्रदेश के रहने वाले दो इंजीनियर- अश्विनी कोष्ठा और अनीश अवधिया को कुचल दिया था। इससे दोनों की मौत हो गई।
पुलिस ने कहा है कि 17 वर्षीय आरोपी दुर्घटना के समय भारी नशे में था। बाद में उसे 15 घंटे के भीतर मामूली शर्तों पर जमानत दे दी गई। जेजे बोर्ड ने उसे सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था। लेकिन लोगों में गुस्सा फैल गया। किशोर न्याय बोर्ड ने बाद में आदेश में संशोधन किया और उसे एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए पुलिस की याचिका पर फैसला होने तक बाल सुधार गृह में भेज दिया।