Rahul Gandhi On Mob Lynching: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) की घटनाओं पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि दंगाइयों को बीजेपी सरकार से खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें इतनी हिममत आ गई है। राहुल गांधी ने कहा कि अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुस्लिमों, पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सरकार ऐसे मामलों में कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही।
'देश में भय का माहौल बना रही है सरकार'
राहुल गांधी ने बीजेपी देश में नफरत फैलाने रही है और इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए देश में डर और हिंसा का माहौल बनाया है। भीड़ खुलेआम हिंसा कर रही है, और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। राहुल ने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश में कानून-व्यवस्था बनी रहे।
महाराष्ट्र में बीफ रखने के आरोप में ट्रेन में बुजुर्ग पर हमला
महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग पर हमला हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पास बीफ था। साथी यात्रियों ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारे और गालियां दीं, जबकि बाकी यात्री मूकदर्शक बने रहे। यह घटना इगतपुरी के पास हुई थी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद ठाणे जीआरपी ने पांच से अधिक यात्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में युवक की हत्या
हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। 27 अगस्त की इस घटना का वीडियो 31 अगस्त को सामने आया, जिसमें कुछ लोग युवक को डंडों से पीटते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। नाबालिगों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है।
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हरियाणा के सीएम ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि गाय के प्रति लोगों की आस्था है, इसलिए ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नए आपराधिक कानून में मॉब लिंचिंग पर सख्त सजा
नई आपराधिक कानून में मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है, और अधिकतम सजा के रूप में उम्रकैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। संगठित अपराध के लिए धारा 111 में सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 113 को आतंक अधिनियम कहा गया है।