Sahara Investors Money Back: संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन सोमवार को लोकसभा में सवाल-जवाब का दौर जारी रहा। CPI(M) सांसद अमरा राम ने सवाल उठाया कि सहारा समूह (Sahara Group) में निवेश करने वाले कितने लोगों को अब तक उनका पैसा वापस मिला और कितना पैसा वापस किया गया? इस पर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी कि अब तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं।
वित्त मंत्री ने सहारा मुद्दे पर दिया ये जवाब
अमरा राम इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और फिर से सवाल किया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की निगरानी में है और सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी सदस्य को यह नहीं कहना चाहिए कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार ने सभी दस्तावेज के साथ आने की अपील की है और कहा है कि जो भी व्यक्ति दस्तावेज लेकर आएगा, उसे पैसा वापस मिलेगा।
एसएफआईओ कर रहा है मामले की जांच
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) सहारा निवेशकों की वापसी की जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में निवेशक पैसा निकालने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है और सरकार भी कोर्ट के निर्देशानुसार ही काम कर रही है।
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक राज्यसभा में हो सकता है पेश
सरकार वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की शक्तियों को सीमित करने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक (Waqf Board Amendment Bill) राज्यसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, यह संशोधन प्रस्ताव बजट सत्र के अंत तक, 12 अगस्त से पहले, पेश किया जा सकता है। संशोधन से पहले सरकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से परामर्श किया है। वक्फ बोर्ड अधिनियम (Waqf Board Act) में लगभग 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।
संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है
सरकार के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्तियों का पंजीकरण जिला कलेक्टर (District Collector) के कार्यालय में कराना अनिवार्य किया जा सकता है। इससे संपत्तियों का मूल्यांकन संभव हो सकेगा। इसके अलावा, केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Waqf Council) और राज्य बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
पेट्रोलियम क्षेत्र संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) राज्यसभा में पेट्रोलियम क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 1948 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य तेल क्षेत्र में विनियमन और विकास से संबंधित अधिनियम में संशोधन करना है। इस बीच, कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। उन्होंने ओबीसी-क्रीमी लेयर (OBC-Creamy Layer) की आय सीमा को संशोधित करने या क्रीमी लेयर को हटाने की मांग की है।