'शरीफुल भाग जाएगा बांग्लादेश': सैफ अली खान अटैक केस में मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा; जांच में मिले अहम सबूत

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए अटैक केस में बड़ा अपडेट है। मुंबई पुलिस को जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस ने कहा-आरोपी बांग्लादेश भाग सकता है।;

Update: 2025-04-05 03:12 GMT
Saif Ali Khan stabbing case accused seeks bail, says he was booked in false charges
16 जनवरी 2025 को अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी शरीफुल पुलिस की गिरफ्त में है।
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Saif Ali Khan Attack Case: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए अटैक केस में बड़ा अपडेट है। मुंबई पुलिस को जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम से बरामद टुकड़ा, घटना की जगह से मिला हिस्सा और सैफ की रीढ़ की हड्डी से निकला टुकड़ा, तीनों एक ही चाकू के हैं। पुलिस ने कहा है कि शरीफुल बांग्लादेशी नागरिक है। उसे जमानत मिली, तो वह बांग्लादेश भाग सकता है।

15 जनवरी को हुआ था हमला 
सैफ अली खान पर उनके घर सतगुरु शरण अपार्टमेंट में घुसकर 15 जनवरी को हमला हुआ था। हमले के बाद सैफ खुद अस्पताल पहुंचे। सैफ को हाथ, रीढ़ की हड्डी और पीठ पर चोटें आई थीं। इलाज के बाद एक्टर को 21 जनवरी को डिस्चार्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 दिन बाद बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था।

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आरोपी ने दायर की थी याचिका 
आरोपी शरीफुल ने कोर्ट में 29 मार्च को जमानत याचिका दायर थी। शरीफुल ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे फंसाने की साजिश की जा रही है। उसके खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। आरोपी ने खुद को बेकसूर बताते हुए उसपर झूठा केस दर्ज होना बताया था।

फॉरेंसिक में बड़ा खुलासा 
आरोपी शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका पर शुक्रवार (4 अप्रैल) को मुंबई की एक कोर्ट में सुनवाई हुई। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) सामने रखी। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपी से बरामद टुकड़ा, वारदात की जगह से मिला हिस्सा और सैफ की रीढ़ की हड्डी से निकला टुकड़ा, तीनों एक ही चाकू के हैं।

बांग्लादेश भाग सकता आरोपी!
पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत हाथ लगे हैं। जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। साथ ही कहा कि आरोपी इस्लाम बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रहा था। अगर उसे जमानत मिली, तो वह बांग्लादेश भाग सकता है। अब मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।  

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