सावरकर मानहानि केस: राहुल गांधी को पुणे कोर्ट का समन; 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

Rahul Gandhi Summon: पुणे कोर्ट में दायर सावरकर मानहानि केस को लेकर राहुल गांधी को समन भेजा गया है। कोर्ट ने 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है।;

Update:2024-10-04 18:41 IST
सावरकर मानहानि केस: राहुल गांधी को पुणे कोर्ट का समनRahul Gandhi Summon
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Rahul Gandhi Summon: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर पुणे कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था और इसी मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता को समन भेजा है। कोर्ट ने 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है। 

नासिक कोर्ट भी कर चुका समन जारी 
इससे पहले इसी मामले में महाराष्ट्र के नासिक कोर्ट ने भी उन्हें तलब किया है। नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल कडुस्कर ने 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन (नोटिस) जारी किया है।

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कोर्ट ने अपने नोटिस में कहा है कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक लगता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली तारीख पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से कोर्ट में पेश होना होगा।

जानिए क्या है सावरकर मानहानि मामला
सावरकर के पोते ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायत में राहुल गांधी पर हिंदुत्व विचारक को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने 2023 में लंदन में दिए भाषण में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया।

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