Supreme Court Denies K Kavitha Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को कविता को जमानत देने से इंकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में 15 मार्च को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने के कविता को निचली अदालत जाने का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा कि सभी को यूनिफॉर्म पॉलिसी माननी होगी। यह एक प्रथा है, जिसका अदालत पालन कर रही है और प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कविता को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि वे एक राजनीतिक शख्सियत हैं।
ईडी से 6 हफ्ते में मांगा जवाब
अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा। पीठ ने कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ आएगी। पीठ ने कहा कि वह फिलहाल मामले की योग्यता पर नहीं जा रही है।
के कविता ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और मामले में 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।
कथित तौर पर 'साउथ ग्रुप' की प्रमुख सदस्य कविता पर दिल्ली में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है।