Rape Convict Asaram: आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सजा माफ करने की याचिका खारिज, मिली एक खास सलाह

Asaram Bapu
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Rape Convict Asaram: अदालत ने सजा पर रोक लगाने की याचिका के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने का भी आदेश दिया। 

Rape Convict Asaram: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद बलात्कार के दोषी आसाराम को बड़ा झटका दिया है। मेडिकल आधार पर सजा माफ करने की याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने सजा पर रोक लगाने की याचिका के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने का भी आदेश दिया।

आसाराम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया था कि उनके मुवक्किल को महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत के दौरान आयुर्वेदिक उपचार लेने की अनुमति दी जाए। इसके बाद अदालत ने वकील से कहा कि वह इस अनुरोध को भी राजस्थान उच्च न्यायालय में ले जाएं।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया था इंकार
सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें 2022 में जमानत देने से इनकार कर दिया था। आसाराम के वकील ने राहत की मांग करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल पिछले नौ साल से जेल में है और वह 80 साल से अधिक उम्र का है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित है।

आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम
अप्रैल 2018 में राजस्थान के जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसी मामले में अदालत ने उसके दो सहयोगियों को 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। वहीं, जनवरी 2023 में आसाराम को 2013 में गुजरात के एक आश्रम में सूरत की एक महिला से बलात्कार का भी दोषी ठहराया गया था।

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