Delhi Excise Policy Case: बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, सरेंडर करना पड़ेगा पासपोर्ट

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में के. कविता को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच एजेंसी उन्हें दिल्ली ले आई थी।;

Update:2024-08-27 14:59 IST
K Kavitha gets bailK Kavitha gets bail
  • whatsapp icon

Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले में मंगलवार (27 अगस्त) को जमानत दी। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है और सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में तुरंत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।।

सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले की अहम बातें
मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि के. कविता 5 महीने से जेल में हैं। इस केस की सुनवाई में लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि इसमें 493 गवाह और कई दस्तावेज शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शराब नीति मामले में सह-आरोपी के बयान पर निर्भरता बनी हुई है, जिसे माफी दी जा चुकी है और उसे सरकारी गवाह बनाया गया है।

अवैध रूप से कैद में रखा: BRS
जमानत के आदेश के तुरंत बाद बीआरएस ने x पोस्ट किया- "उन्हें (के. कविता) बिना कोई सबूत दिखाए 166 दिनों तक अवैध रूप से कैद में रखा गया। राजनीति से प्रेरित मामले में अंततः न्याय की जीत हुई।"

केटी रामाराव और अन्य नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
अपनी बहन कविता से जुड़ी अहम सुनवाई के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और पार्टी के अन्य नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 

मार्च में हैदराबाद से हुई थी के. कविता की गिरफ्तारी
बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च में हैदराबाद से के. कविता को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच एजेंसी उन्हें दिल्ली ले आई थी। उनसे लंबी पूछताछ हुई। उनकी जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जांच एजेंसी ने के. कविता पर अनुचित तरीके से 100 करोड़ रुपए का फायदा लेने आरोप लगाया है।

शराब नीति केस: संजय, सिसोदिया को भी मिली बेल 
दिल्ली शराब नीति केस पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इससे पहले आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी शीर्ष अदालत जमानत दे चुकी है। लेकिन इस मामले में अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट उन्हें ईडी केस में जमानत दे चुका है, लेकिन सीबीआई केस में अभी बेल मिलना शेष है। केजरीवाल ने इस मामले में भी जमानत के लिए याचिका दायर की है।

Similar News