Bibhav Kumar police remand: आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार करने के मामले में सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को शनिवार देर रात न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार (18 मई) की देर रात बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की अदालत में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से बिभव कुमार के लिए सात दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की। कोर्ट ने बिभव कुमार को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। 

APP ने कोर्ट से क्या कहा? 
अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) ने कोर्ट से कहा कि विभव कुमार को शनिवार की शाम 4.15 बजे गिरफ्तार किया गया गया। हमने डीवीआर की मांग की है। हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हैं। इस मामले में महिला सांसद को बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान उनके बटन तक खुल गये। APP ने कोर्ट से कहा कि आरोपी के पास आईफोन 15 है, जिसमें साक्ष्य हो सकते हैं। आरोपी ने अपने फोन का पासवर्ड बताने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में हमें आरोपी को मुंबई भी ले जाने की जरूरत होगी। आरोपी ने सांसद से मारपीट और बदसलूकी क्यों की, इसकी वजह जानने के लिए एहतियातन कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है।

विभव कुमार के वकील ने इस मामले पर क्या कहा?
विभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने कहा, ''घटना 13 तारीख को हुई थी। लेकिन मामले में FIR 16 मई को दर्ज की गई। इस बात को लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वकील राजीव मोहन ने कहा कि  स्वाति मालीवाल13 तारीख से पहले वह सीएम आवास पर कब गईं थी, इसका बारे में भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। वह बिना किसी के बुलावे के अपनी मर्जी से सीएम आवास पहुंची थी। ना तो यह बताया गया कि मालीवाल13 तारीख से पहले सीएम आवास पर कब गई थी और ना ही ये बताया गया है कि 13 तारीख को सीएम हाउस जाने का उनका मकसद क्या था।  

'स्वाति मालिवाल सीएम से मिलने उनके दफ्तर नहीं गईं थी'
 विभव कुमार के वकील ने आगे कहा, " फिलहाल चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री काफी व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल वैसे भी बेहद सीमित समय के लिए अंतरिम जमानत पर हैं। स्वाति मालीवाल उस समय जिस समय मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थीं, वह कोई सीएम से मिलने का आधिकारिक समय नहीं था"। वह मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं, बल्कि उनके आवास पर गईं और ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर जाकर बैठ गईं। 

खारिज हो गई थी बिभव कुमार की याचिका
बता दें कि स्वाति मालिवाल से कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बिभव कुमार ने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने बिभव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि, आरोपी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। ऐसे में इस जमानत याचिका पर सुनवाई को काेई औचित्य नहीं है। 

सीएम हाउस से अरेस्ट किए गए थे बिभव कुमार
बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने शनिवार दोपहर (18 मई) सीएम आवास से अरेस्ट किया था। इससे एक दिन पहले यानी 17 मई को स्वाति मालीवाल ने तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनके निजी सचिव ने मेरे साथ मारपीट की। मालीवाल ने बिभव कुमारपर थप्पड़ मारने और पेट में लात मारने का भी आरोप लगाया। इस मामले में बिभव कुमार ने भी शिकायत दर्ज कराई थी और मालीवाल पर फंसाने का आरोप लगाया था।